Union Budget 2025: एक करोड़ से ज्यादा लोगों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स : सीतारमण
2025-26 Budget के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने प्रेस वार्ता में कहा कि टैक्स छूट और रिबेट बढ़ने की वजह से एक करोड़ से ज्यादा लोगों को अब इनकम टैक्स नहीं चुकाना होगा.

2025-26 Budget के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब किए गए बदलाव और रिबेट्स बढ़ाने से मौजूदा एक करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. अब इन लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा. न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फ्री आय सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के बाद शनिवार को कहा कि सरकार ने बजट में आयकर स्लैब में फेरबदल के जरिये लोगों के हाथों में पर्याप्त मात्रा में धन पहुंचाया है. इसके साथ ही कर छूट बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष करने से अतिरिक्त एक करोड़ लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ेगा.
इसके साथ ही सीतारमण ने कहा, छूट बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने से जहां एक तरफ एक करोड़ और लोग आयकर के दायरे से बाहर हो जाएंगे, वहीं टैक्स छूट की ऊपरी स्लैब के करदाताओं को भी फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने आयकर दरों में फेरबदल करके लोगों असल में लोगों की आवाज पर प्रतिक्रिया दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि पहले शून्य कर भुगतान के लिए आय की सीमा 7 लाख रुपये थी, जो अब 12 लाख हो गई है. पहले करीब एक करोड़ ऐसे करदाता थे, जो इस दायरे में आते थे और उन्हें 20,000 से 80,000 रुपये तक का कर चुकाना पड़ता था. लेकिन, अब उन्हें शून्य कर का भुगतान करना होगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि पहले वेतनभोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये तक मिलता था. लेकिन, अब 75,000 रुपये मिलेगा. इस तरह भेतनभोगियों के मामले में शून्य कर आय की सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कर घटाकर मिडिल क्लास को राहत देना है. वहीं, वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 1.42 की कर उछाल की उम्मीद है, जो चालू वित्त वर्ष में 2 से कम है.
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