EPF Partial Withdrawal: रिटायरमेंट का इंतजार क्यों? इन कामों के लिए ईपीएफ से अभी निकालें पैसा; जानें नियम
EPF सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही काम नहीं आता, बल्कि नौकरी के दौरान भी कई बड़े खर्चों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी और होम लोन चुकाने में मदद करता है. EPFO ने आंशिक निकासी की सुविधा आसान बनाने के लिए डिजिटल सर्विसेज भी शुरू की हैं.

EPF Partial Withdrawal Rule: Employees’ Provident Fund (EPF) यानी कर्मचारी भविष्य निधि को भारत में करोड़ों सैलरीड लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग का अहम हिस्सा माना जाता है. लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि यह फंड रिटायरमेंट से पहले भी कई बार आपकी मदद कर सकता है. EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation), जो इस फंड का मैनेजमेंट करता है, कर्मचारियों को आंशिक निकासी (EPF Advance) की सुविधा देता है ताकि जरूरत पड़ने पर बिना रिटायरमेंट का इंतजार किए ही पैसा निकाला जा सके. इसको लेकर कुछ नियम कानून हैं जिनके आधार पर ही आपको ईपीएफ का पैसा मिल सकता है. आइए जानते हैं.
कब निकाल सकते हैं पूरा PF बैलेंस?
- कर्मचारी अपना पूरा PF बैलेंस रिटायरमेंट के समय निकाल सकते हैं.
- विदेश में स्थायी रूप से बसने पर भी पूरी रकम निकाली जा सकती है.
- अगर कोई कर्मचारी लगातार 2 महीने या उससे ज्यादा बेरोजगार रहता है, तब भी वह पूरा PF निकाल सकता है.
आंशिक निकासी की सुविधा
रिटायरमेंट से पहले EPF से आंशिक निकासी यानी Partial Withdrawal कई खास परिस्थितियों में की जा सकती है. अगर आपने पांच साल तक लगातार नौकरी की है, तो EPF से निकाली गई रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगी. लेकिन 5 साल से कम सर्विस पर निकासी टैक्सेबल हो सकती है, सिवाय कुछ मामलों जैसे मेडिकल इमरजेंसी या होम लोन चुकाने के. EPF की आंशिक निकासी सुविधा मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी या घर बनाने जैसे बड़े खर्चों में राहत देती है. हालांकि, इसका इस्तेमाल सोच-समझकर करना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के समय आपके पास पर्याप्त फंड बचा रहे.
किन जरूरतों पर निकाल सकते हैं पैसा?
- मेडिकल ट्रीटमेंट: इलाज के लिए कर्मचारी 6 महीने की बेसिक सैलरी और DA या अपने योगदान का कुल ब्याज सहित बैलेंस (जो भी कम हो) निकाल सकते हैं. इसके लिए कोई सर्विस की न्यूनतम अवधि तय नहीं है और बार-बार निकासी की अनुमति है.
- शिक्षा और शादी: 7 साल की नौकरी पूरी होने के बाद कर्मचारी अपने योगदान का 50 फीसदी तक निकाल सकते हैं. यह सुविधा करियर में अधिकतम 3 बार ही ली जा सकती है.
- घर की मरम्मत: 5 साल की सर्विस पूरी करने पर 12 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकाली जा सकती है.
- होम लोन चुकाने के लिए: 3 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी अपने EPF बैलेंस का 90 फीसदी तक निकाल सकते हैं.
- रिटायरमेंट से ठीक पहले: रिटायरमेंट से एक साल पहले 90 फीसदी तक बैलेंस निकाला जा सकता है.
EPFO के नए बदलाव
EPFO ने निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई डिजिटल सुविधाएं शुरू की हैं. हाल ही में एडवांस क्लेम के ऑटो-सेटलमेंट की लिमिट 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है. इससे लोगों को जल्दी पैसा मिल सकेगा और ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी.
कैसे करें EPF एडवांस के लिए आवेदन?
- ऑनलाइन: EPFO के Member e-Sewa पोर्टल पर जाकर UAN, आधार, PAN और बैंक डिटेल्स डालकर क्लेम कर सकते हैं.
- ऑफलाइन: EPFO ऑफिस जाकर कंपोजिट क्लेम फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवेदन कर सकते हैं.
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