Income Tax डिपार्टमेंट के नाम पर आए ऐसा मैसेज, हो जाएं अलर्ट, ऐसे चेक करें नोटिस असली है या नकली

आयकर विभाग की तरफ से मिले नोटिस की जांच जरूर करें. असली नोटिस पर एक विशेष नंबर होता है. अगर यह नंबर नहीं है, तो नोटिस नकली है. आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OTP के जरिए इसकी पुष्टि कर सकते हैं. असली और नकली की पहचान कैसे करें ये जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

ITR Notices from Income tax department Image Credit: Canva/ Money9

ITR Notices from Income tax department: वर्तमान में भारत में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तक है. इस अवधि में टैक्सपेयर्स द्वारा की गई गलतियों के कारण आयकर विभाग से नोटिस भी प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि, कभी-कभी ये नोटिस विभाग द्वारा भेजे गए होते हैं, और कई बार साइबर ठग इसी का लाभ उठाते हुए नकली नोटिस भेजते हैं. आयकर विभाग भी समय-समय पर यह सचेत करता रहा है कि “Income Tax Department” के नाम पर मिलने वाले सभी नोटिस वास्तविक नहीं होते. इसलिए ऐसे नोटिस की ऑथेंटिसिटी अवश्य जांचनी चाहिए.

नोटिस असली है या नकली?

आयकर विभाग नोटिस भेजने के लिए कुछ खास नियमों का पालन करता है. इसलिए, अगर आपको कोई टैक्स नोटिस मिले, तो सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि वह असली है या नकली.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर असली इनकम टैक्स नोटिस पर एक विशेष DIN (Document Identification Number) नंबर होना चाहिए. यह नंबर 1 अक्टूबर 2019 के बाद जारी किए गए हर नोटिस पर होना जरूरी है. अगर आपके नोटिस पर यह DIN नंबर नहीं है, तो समझ जाइए कि नोटिस नकली है. ऐसे नोटिस को कानूनी तौर पर मान्य नहीं माना जाएगा और आपको इसका जवाब देने की जरूरत भी नहीं है.

ऐसे करें चेक?

अगर आपको कोई नोटिस मिलता है तो घबराएं नहीं. इन आसान steps को फॉलो करके आप खुद ही उसकी जांच कर सकते हैं:

इनकम टैक्स से संबंधित किसी भी प्रकार के सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे टैक्स डॉक्टर जी से संपर्क कर सकते हैं.

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