Old VS New Tax Regime: 2025 के इनकम टैक्स बिल से आपको क्या फायदा होगा, जानिए अब
नई आयकर विधेयक 2025 में कई अहम बदलावों के साथ टैक्स व्यवस्था में सरलता लाने का प्रयास किया गया है. जानिए, 12 लाख तक की आय पर कैसे मिलेगा टैक्स फ्री और पुराने कर व्यवस्था के मुकाबले क्या होगा बदलाव?

Old VS New Tax Regime: भारत में टैक्स सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने नई आयकर विधेयक 2025 पेश किया है. नए नियम 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे. नए इनकम टैक्स बिल में पुराने आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 115BAC को हटा कर उसे नए सेक्शन 202 में शामिल किया जाएगा. इस बदलाव का उद्देश्य इनकम टैक्स सिस्टम को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाना है. आइए जानते हैं इस नए विधेयक में क्या खास है.
नई टैक्स स्लैब और दरें
नई आयकर विधेयक के तहत, आयकर स्लैब और दरें कुछ इस प्रकार होंगी:
- ₹4,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹4,00,001 से ₹8,00,000 तक: 5%
- ₹8,00,001 से ₹12,00,000 तक: 10%
- ₹12,00,001 से ₹16,00,000 तक: 15%
- ₹16,00,001 से ₹20,00,000 तक: 20%
- ₹20,00,001 से ₹24,00,000 तक: 25%
- ₹24,00,000 से अधिक: 30%
यह स्लैब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2025 में घोषित नई टैक्स व्यवस्था के अनुरूप हैं. ध्यान रहे कि यह नया टैक्स सिस्टम उन करदाताओं के लिए है जो पुराने कर प्रणाली की छूटों और कटौतियों का लाभ नहीं उठाना चाहते.
60,000 रुपये तक की टैक्स छूट
नए विधेयक में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है. 12 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को 60,000 हजार रुपये तक की टैक्स छूट मिलेगी. इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुल आय 12 लाख रुपये तक है तो आपको किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा.
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जो करदाता पुरानी टैक्स रिजीम को अपनाते हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक की कमाई पर 12,500 रुपये तक की छूट मिलेगी. यह छूट सेक्शन 156 के तहत दी जाएगी जो दोनों कर व्यवस्थाओं में एक समान रूप से लागू होगी.
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