इनकम टैक्स रिफंड में हो रही देरी? न हों परेशान, इन आसान और सुरक्षित तरीकों से चेक करें अपना स्टेटस
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद टैक्सपेयर अब अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. अगर रिफंड नहीं मिला या स्टेटस दिख नहीं रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके रिफंड स्टेटस आसानी से चेक किया जा सकता है. पैन आधार से लिंक होना जरूरी है.

Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद टैक्सपेयर को अब अपने रिफंड का इंतजार है. कई लोग ऐसे भी होंगे जिनका रिफंड का स्टेटस नहीं दिखा रहा होगा या फिर उन्हें रिफंड मिलने में देर हो रही होगी. अक्सर ऐसा कई कारणों से हो सकता है. नियमों के अनुसार विभाग तभी रिफंड जारी करता है जब रिटर्न को ई वेरिफाई कर दिया गया हो और आम तौर पर 4 से 5 हफ्तों के अंदर पैसा टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर फिर भी आपका रिफंड नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद स्टेटस चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो आइए जानते हैं कि कैसे अपना स्टेटस चेक करें.
इनकम टैक्स रिफंड क्या होता है
जब आप जरूरत से ज्यादा टैक्स भर देते हैं तो इनकम टैक्स विभाग अतिरिक्त रकम वापस करता है, जिसे इनकम टैक्स रिफंड कहते हैं. यह रकम टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में हो सकती है. विभाग सभी छूट और कटौतियों की कैलकुलेशन करने के बाद रिफंड की रकम तय करता है.
रिफंड पाने के लिए जरूरी बातें
रिफंड लेने के लिए आपका पैन आधार से लिंक होना चाहिए. ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए वैध यूजर आईडी और पासवर्ड जरूरी है. साथ ही रिटर्न भरते समय रिफंड का क्लेम किया जाना चाहिए. अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा, तो रिफंड असफल हो जाएगा.
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें
ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगिन करें और ई फाइल टैब में इनकम टैक्स रिटर्न के विकल्प पर क्लिक करें. यहां व्यू फाइल्ड रिटर्न सेक्शन में जाकर आप चुने हुए असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं. यहां आपको रिफंड जारी हुआ है, आंशिक एडजस्ट हुआ है या असफल हुआ है, इसकी जानकारी मिल जाएगी.
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इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका
- स्टेप 1: ई फाइलिंग पोर्टल के होमपेज पर जाएं.
- स्टेप 2: यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
- अगर व्यक्तिगत टैक्सपेयर का पैन आधार से लिंक नहीं है, तो स्क्रीन पर एक पॉप अप मैसेज दिखाई देगा कि आपका पैन निष्क्रिय है क्योंकि यह आधार से लिंक नहीं है.
- पैन को आधार से लिंक करने के लिए लिंक नाउ बटन पर क्लिक करें या फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें.
- स्टेप 3: ई फाइल टैब में जाएं और वहां इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करें, फिर व्यू फाइल्ड रिटर्न का विकल्प चुनें.
- स्टेप 4: अब आप चुने गए असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस देख सकते हैं.
- व्यू डिटेल्स पर क्लिक करने से आप फाइल किए गए आईटीआर की पूरी लाइफ साइकिल देख पाएंगे.
रिफंड असफल होने की अन्य वजहें
- बैंक खाता प्री वैलिडेट नहीं है. अब प्री वैलिडेशन अनिवार्य है.
- बैंक खाते में दर्ज नाम पैन कार्ड की जानकारी से मेल नहीं खाता.
- बैंक खाते में गलत आईएफएससी कोड दर्ज है.
- जिस खाते का डिटेल आपने आईटीआर में दिया है, वह बंद हो चुका है.
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