घर में कितना कैश रख सकते हैं आप, क्या कहता कानूनी प्रावधान; जानें हर पहलू
हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि हम घर पर कितना कैश रख सकते हैं. ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर घरों में कितना कैश रखना कानूनी है. आइए जानते हैं कि घरों में कैश रखने का कानूनी प्रावधान क्या कहता है.

देश में कैश कई परिवारों की सहज पसंद है. त्योहार, शॉपिंग, छोटी-मोटी बचत या व्यापार के छोटे-कारोबार में कैश रखना आम बात है. लेकिन जब आयकर रेड या छापे जैसी खबरें आती हैं और बड़ी रकम बरामद होती है, तो हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि हम घर पर कितना कैश रख सकते हैं. ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर घरों में कितना कैश रखना कानूनी है. आइए जानते हैं कि घरों में कैश रखने का कानूनी प्रावधान क्या कहता है.
क्या कानून ने घर में रखी कैश के लिए कोई सीमा तय की है?
इनकम टैक्स विभाग ने ऐसा कोई नियम तय नहीं किया है कि आप घर पर कितनी कैश रख सकते हैं. यानी, चाहे रकम कम हो या बहुत बड़ी, उसे रखना गैरकानूनी नहीं है. लेकिन असली शर्त यह है कि आपने जो कैश रखा है उसका सोर्स सही होना चाहिए. ताकि अगर कभी जांच होती है, तो आप यह साबित कर सकें कि वह पैसा कहां से आया.
आयकर कानून क्या कहता है?
आयकर अधिनियम की धारा 68 से 69B तक में कैश और संपत्ति से जुड़े नियम स्पष्ट हैं. इसके तहत
- धारा 68: अगर आपके खातों या कैशबुक में कोई रकम दर्ज है और आप उसका सोर्स साबित नहीं कर पाते, तो इसे अनएक्सप्लेंड इनकम माना जाएगा.
- धारा 69: अगर आपके पास कैश या निवेश है और अगर आप उसका सही सोर्स नहीं बता पाए, तो यह भी अघोषित आय मानी जाएगी.
- धारा 69B: अगर आपके पास घोषित आय से अधिक संपत्ति या कैश है और उसका हिसाब नहीं दे पाए, तो टैक्स और पेनल्टी लगेगी.
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अगर आप अपने कैश का सोर्स साबित नहीं कर पाते, तो इनकम टैक्स विभाग उस राशि को अघोषित आय मानकर टैक्स और जुर्माना वसूल सकता है. कई मामलों में यह दर 78 फीसदी तक पहुंच सकती है.
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