ITR Filing FY25: पुरानी या नई टैक्स रिजीम कौन सी है फायदेमंद जानिए CA से

अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. नया टैक्स सिस्टम और पुराना टैक्स सिस्टम दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं. नया टैक्स सिस्टम में टैक्स स्लैब कम हैं लेकिन डिडक्शन और छूट का लाभ नहीं मिलता. वही पुराना टैक्स सिस्टम में डिडक्शन का लाभ लेकर टैक्स को कम किया जा सकता है.

अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, होम लोन, HRA या अन्य टैक्स डिडक्शन है तो पुराना टैक्स सिस्टम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. वही अगर आपके पास ज्यादा डिडक्शन नहीं है तो नया टैक्स सिस्टम सरल और कम टैक्स देने वाला विकल्प बन सकता है.

CA नितेश बुद्धदेव के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी आय, खर्च और टैक्स डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए ही सही टैक्स रिजीम चुननी चाहिए. खासकर होम लोन वालों के लिए पुरानी टैक्स रिजीम में ब्याज और प्रिंसिपल दोनों पर छूट का लाभ होता है. टैक्स फाइल करने से पहले इन सभी बातों को समझना जरूरी है ताकि बाद में पछताना न पडे.