CBDT का बड़ा ऐलान, 2021-22 और 2022-23 के लिए ITR-U फाइलिंग शुरू, जानें कौन कर सकते हैं रिटर्न दाखिल

CBDT ने ITR-3 और ITR-4 टैक्सपेयर्स के लिए ITR-U (अपडेटेड रिटर्न) की सुविधा शुरू की है. अब आप वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए 48 महीने (4 साल) के भीतर रिटर्न दाखिल या सुधार सकते हैं. यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा या गलत भरा था. देरी से फाइलिंग पर पेनल्टी लग सकती है.

ITR-U filing via ITR-3 and ITR-4 forms Image Credit: Canva/ Money9

ITR-U filing via ITR-3 and ITR-4 forms: ITR-3 और ITR-4 कैटेगरी में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी है. अगर आप इन दो कैटेगरी में आते हैं और वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं या उसमें किसी तरह की गलती हो गई, तो आपके पास उसमें सुधार करने या फाइल करने का मौका है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT ने इन दो वित्त वर्षों के लिए ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर ITR-3 और ITR-4 फॉर्म के माध्यम से अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है. केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी राहत देते हुए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी थी. यानी अब आप 2021-22 और 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भी 2025 तक अपना रिटर्न सुधार सकते हैं.

क्या है ITR-U?

ITR-U एक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसे आप गलतियां सुधारने के लिए भर सकते हैं. बजट 2025 के मुताबिक, अब आपको रिटर्न भरने का समय 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने यानी 4 साल कर दिया गया है. यानी अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा या गलत भरा था, तो आप इसे इस अवधि के दौरान सुधार सकते हैं.

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ITR-3 और ITR-4 कौन भर सकता है?

ITR-3 उन लोगों के लिए है जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है. अगर आपके पास सैलरी, घर का किराया, कैपिटल गेन या दूसरी आमदनी के साथ बिजनेस की आय भी है, तो आप ITR-3 भरेंगे. ITR-4 उन व्यापारी और पेशेवरों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से कम है. अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स के तहत टैक्स भरते हैं या आपके पास सैलरी, एक घर का किराया और ब्याज जैसी आमदनी है, तो आप ITR-4 भर सकते हैं.

ITR-U कौन फाइल सकता है?

आखिरी तारीख क्या है?

ITR-U भरने की आखिरी तारीख वित्त वर्ष के खत्म होने के 48 महीने बाद तक है. उदाहरण के लिए, अगर आपको 2025-26 का रिटर्न भरना है, तो आप 31 मार्च 2030 तक ITR-U भर सकते हैं. ET की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप समय पर ITR-U नहीं भरते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी देनी पड़ सकती है. जितनी देर से भरेंगे, पेनल्टी उतनी ज्यादा होगी. ITR-U की नई सुविधा से टैक्सपेयर्स को गलतियां सुधारने का मौका मिलेगा. अगर आपने पहले रिटर्न नहीं भरा या गलत भरा है, तो उसे सही भी कर सकते हैं.

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