बेटी के जन्म पर FD करा रही सरकार, आपको भी मिल सकता है फायदा, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए शुरू की गई है. इसका उद्देश्य भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात सुधारना और जन्म पंजीकरण बढ़ाना है. बीपीएल परिवार की पात्र बेटी के नाम पर 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा होते हैं.

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana Image Credit: @AI/Money9live

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana: बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक खास योजना है. इसका मुख्य मकसद बेटियों की भ्रूण हत्या रोकना, राज्य में लिंग अनुपात सुधारना और हर बेटी के जन्म का पंजीकरण कराना है. इस योजना में बीपीएल परिवार की पात्र बेटी के नाम पर सरकार 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करती है. योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है. आवेदन ऑफलाइन होता है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड जैसे दस्तावेज लगते हैं. यह योजना बेटियों को सुरक्षित और स्वावलंबी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है.

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana

बिहार सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात को बेहतर बनाना और बेटियों के जन्म का रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देना है. योजना के तहत बीपीएल परिवार की हर पात्र बेटी के लिए सरकार 2000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करती है. ध्यान दें कि अगर बेटी की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि महिला एवं बाल विकास निगम को वापस कर दी जाती है.

किसे मिल रहा फायदा?

  • बेटी बिहार की निवासी होनी चाहिए.
  • बेटी का जन्म 22 नवंबर 2007 या उसके बाद हुआ होना चाहिए.
  • परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी का होना चाहिए.
  • एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है.

इन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी

इस योजना के लिए आवेदन करने के वक्त कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. इसमें बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, परिवार का बीपीएल कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड, बैंक खाते का डिटेल्स और यदि बीच में बेटी की मृत्यु हो गई हो तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र. ये दस्तावेज जमा करने से आवेदन पूरा होता है.

ऐसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन की जाती है.

  • महिला एवं बाल विकास निगम के कार्यालय या स्थानीय नामित सरकारी कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
  • फॉर्म को सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज भी साथ में जोड़ दें.
  • भरा हुआ फॉर्म नजदीकी सरकारी कार्यालय या संबंधित अधिकारी को जमा करें.
  • दस्तावेजों की जांच की जाएगी और योग्य लाभार्थियों को सूचित कर दिया जाएगा.