आज लॉन्च हो सकती है महिला समृद्धि योजना, मिलेंगे 2500 रुपये, जानें कैसे करें अप्लाई
दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन आज 8 मार्च से शुरू होने जा रहा है. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कैसे आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए कहां से अप्लाई करेंगे. साथ ही किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है.

Mahila Samridhi Yojana on International Women’s Day : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है. जी हां, 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना लॉन्च हो सकती है. इस योजना के तहत दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 25,00 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी. दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना का वादा किया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और इसके लिए किन-किन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होगी.
आज हो सकता है लॉन्च
दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को 8 मार्च से शुरू करने की पहले ही घोषणा कर दी थी. सीएम रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस योजना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है.
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर यह योजना आज से शुरू होगी तो ऐसे में आपको जानना जरूरी है कि किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है. साथ ही इसका लाभ लेने के लिए कैसे अप्लाई करना होगा. आइए जानते हैं. इसके लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी,
- सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
- वहां आपको आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- फिर आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होगा.
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो,
- वे महिलाएं जो सरकारी नौकरी कर रही हैं.
- वे महिलाएं जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती हैं.
- वे महिलाएं जो पहले से किसी सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हैं.
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए इन दस्तावेज आवश्यकता होगी,
- आधार कार्ड
- दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- आय प्रमाण पत्र
- आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर
लेकिन केवल वे महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है. जिन महिलाओं की आय 3 लाख रुपये से अधिक है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस योजना के तहत केवल दिल्ली की स्थायी निवासी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं. दूसरे राज्यों की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
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