अब रिटायरमेंट पर हाथ में मिलेगा ज्यादा पैसा, NPS एग्जिट नियम बदले; 80% अमाउंट निकालने की मिलेगी छूट
PFRDA ने NPS से बाहर निकलने के नियमों में बदलाव किया है जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है. अब गैर सरकारी NPS खाताधारकों को केवल बीस फीसदी राशि एन्युटी में लगानी होगी. शेष अस्सी फीसदी रकम एकमुश्त या किश्तों में निकाली जा सकेगी. आठ लाख रुपये तक की कुल राशि पर पूरी निकासी की अनुमति होगी. नए नियम रिटायरमेंट प्लानिंग को ज्यादा लचीला बनाते हैं.
NPS Exit Rules: नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है. PFRDA ने NPS से बाहर निकलने से जुड़े नियमों में बदलाव को अधिसूचित कर दिया है. नए नियमों के तहत अब गैर सरकारी निवेशकों को एन्युटी खरीदने के लिए कम पैसा देना होगा. इससे रिटायरमेंट के समय हाथ में ज्यादा रकम मिल सकेगी. नियमों का मकसद निवेशकों को ज्यादा लचीलापन देना है. खास तौर पर उन लोगों को फायदा होगा जो लंबे समय से NPS में निवेश कर रहे हैं.
अब सिर्फ 20% पर जरूरी होगी एन्युटी
नए नियमों के अनुसार गैर सरकारी NPS निवेशकों को अब कुल जमा राशि का केवल 20 फीसदी एन्युटी में लगाना होगा. पहले यह लिमिट 40 फीसदी थी. यह सुविधा उन लोगों को मिलेगी जिन्होंने कम से कम 15 साल NPS में पूरे कर लिए हों. इसके अलावा 60 साल की उम्र पूरी करने या नौकरी से रिटायर होने पर भी यह नियम लागू होगा. बची हुई 80 फीसदी रकम निवेशक एकमुश्त या किश्तों में निकाल सकता है. इससे रिटायरमेंट प्लानिंग आसान होगी.
8 लाख तक पूरी निकासी की सुविधा
अगर किसी निवेशक की कुल जमा पेंशन राशि 8 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे एन्युटी खरीदने की जरूरत नहीं होगी. ऐसी स्थिति में पूरी रकम एक साथ या किश्तों में निकाली जा सकेगी. यदि कुल राशि 8 लाख से ज्यादा और बारह लाख से कम है तो छह लाख रुपये तक एकमुश्त निकासी का विकल्प मिलेगा. बची हुई राशि को नियमित भुगतान के रूप में लिया जा सकता है. यह नियम छोटे निवेशकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है.
समय से पहले NPS छोड़ने वालो को राहत नहीं
जो निवेशक तय समय से पहले NPS से बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए नियम सख्त रखे गए हैं. 15 साल पूरे होने से पहले या 60 साल की उम्र से पहले NPS छोड़ने पर 80 फीसदी राशि एन्युटी में लगानी होगी. हालांकि यदि कुल जमा राशि 5 लाख रुपये या उससे कम है तो पूरी रकम निकाली जा सकती है. सरकार का मकसद लंबी अवधि की बचत को बढ़ावा देना है.
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एन्युटी को 85 साल तक टालने का विकल्प
नए नियमों में निवेशकों को एन्युटी खरीदने और रकम निकालने को 85 साल की उम्र तक टालने की सुविधा दी गई है. इसके लिए NPS ट्रस्ट या अधिकृत संस्था को आवेदन देना होगा. 60 साल के बाद NPS से जुड़ने वालों के लिए भी नियम स्पष्ट किए गए हैं. वहीं सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी 85 साल तक NPS में बने रहने की अनुमति होगी. हालांकि उन्हें बाहर निकलते समय 40 फीसदी राशि एन्युटी में लगानी होगी.
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