घर खरीदते समय की ये गलतियां, तो बाद में पड़ेगा पछताना, RERA भी नहीं कर पाएगा मदद

घर खरीदते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां जैसे एकतरफा एग्रीमेंट साइन करना, कैश में बुकिंग करना, समय पर पेमेंट न करना या डिलीवरी में देरी स्वीकार करना, आपको RERA से मिलने वाली राहत से वंचित कर सकती हैं. RERA तभी आपकी मदद कर सकता है जब आप खुद सतर्क रहें.

घर खरीदते समय की गई छोटी-छोटी गलतियां आपको RERA से मिलने वाली राहत से वंचित कर सकती हैं. Image Credit: FREE PIK

Homebuyer RERA Act: देश में बिल्डरों की धोखाधड़ी से घर खरीदने वालों को सुरक्षा देने के लिए सरकार ने RERA एक्ट बनाया है. इस एक्ट के प्रभाव में आने के बाद से बिल्डरों के मनमाने रवैये और धोखाधड़ी के मामलों में घर खरीदारों को बहुत राहत मिली है. कई मौकों पर देखा गया है कि RERA ने बिल्डरों पर लगाम लगाई है और घर खरीदारों को इंसाफ दिलाया है. हालांकि, RERA तभी ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर पाता है जब खरीदार खुद भी सतर्क रहें. वरना कई मामलों में देखा गया है कि RERA भी घर खरीदारों को मुआवजा या राहत नहीं दे पाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर खरीदते समय हमें कौन-सी गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि बाद में हमें कोई परेशानी न हो.

ना करें एकतरफा एग्रीमेंट

कई बिल्डर समझौते में एकतरफा शर्तें जोड़ते हैं जो उन्हें प्रोजेक्ट में बदलाव या एलॉटमेंट रद्द करने का अधिकार दे देता है. यदि खरीदार बिना जांचे दस्तावेजों पर साइन कर देता है, तो RERA में दावा करना मुश्किल हो सकता है.

कैश में बुकिंग करने से करें परहेज

कई खरीदार स्टांप ड्यूटी से बचने के लिए बुकिंग के समय कैश पेमेंट करते हैं, जो कानूनन मान्य नहीं होता. ऐसे मामलों में RERA मुआवजे की अनुमति नहीं देता.

पेमेंट में डिफॉल्ट से बचें

अगर खरीदार तय समय पर भुगतान नहीं करता तो डिले के लिए बिल्डर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसी स्थिति में खरीदार को RERA में राहत नहीं मिलती.

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डिलीवरी डेट पर करें कब्जा

कई बार खरीदार मौखिक या लिखित रूप से नई डिलीवरी डेट को स्वीकार कर लेते हैं. इससे भविष्य में देरी के लिए मुआवजा मांगने का अधिकार समाप्त हो सकता है.

तुरंत दर्ज कराएं शिकायत

RERA में शिकायत दर्ज करने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, लेकिन देरी से शिकायत करने पर मामला खारिज किया जा सकता है. विशेष रूप से अगर डिफेक्ट की शिकायत 5 साल बाद हो.

प्री-EMI या किराया स्कीमों से सावधान

ऐसी स्कीमें जो डेवलपर निजी रूप से ऑफर करता है (जैसे प्री-EMI या किराया स्कीम), RERA के तहत मान्य नहीं होतीं. अगर डेवलपर ऐसी स्कीम में भुगतान करना बंद कर दे, तो खरीदार को RERA से कोई राहत नहीं मिलती.