ITR Form 2025: नौकरी, व्यापार या निवेश, आपकी कमाई के हिसाब से कौन सा ITR फॉर्म सही है?

इस बार की ITR फाइलिंग प्रक्रिया खासतौर पर छोटे निवेशकों, वेतनभोगियों और संपत्ति बेचने वालों के लिए आसान बना दी गई है. फॉर्म्स में किए गए बदलावों से टैक्सपेयर्स का समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे. अगर आपने पिछले साल शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से कमाई की है, तो ये बदलाव आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

किसे कौन सा ITR फॉर्म भरना है Image Credit: FreePik

ITR Filing 2025: हर साल की तरह इस बार भी जुलाई की तारीख नजदीक आते ही आयकर रिटर्न (ITR) भरने की तैयारी शुरू हो चुकी है. लेकिन इस बार की फाइलिंग प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव हैं, जो खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आए हैं जो शेयर या प्रॉपर्टी बेचकर कमाई करते हैं. सरकार ने ITR फॉर्म्स में कई बदलाव किए हैं जिससे अब शेयर या संपत्ति की बिक्री से हुई आय को दर्शाना पहले से कहीं आसान हो गया है.

छोटे निवेशकों को राहत, अब नहीं भरनी पड़ेगी जटिल फॉर्म

अब तक जिन लोगों ने शेयर या म्यूचुअल फंड से थोड़ा बहुत लाभ कमाया होता था, उन्हें ITR-2 या ITR-3 जैसे जटिल फॉर्म भरने पड़ते थे. लेकिन इस बार अगर आपकी लंबी अवधि की पूंजीगत आय (LTCG) 1.25 लाख रुपये से कम है, तो आप ITR-1 (सहज) या ITR-4 (सुगम) फॉर्म से ही अपना रिटर्न भर सकते हैं. यह बदलाव छोटे निवेशकों और वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ी राहत है.

घर या जमीन बेचने पर दो टैक्स विकल्प

अगर आपने 23 जुलाई 2024 से पहले कोई संपत्ति खरीदी थी और अब उसे बेच रहे हैं, तो आपके पास दो विकल्प हैं:

  • 12.5% टैक्स चुकाकर बिना इंडेक्सेशन लाभ के
  • या फिर 20% टैक्स के साथ इंडेक्सेशन का फायदा भी ले सकते हैं.

ITR-2 फॉर्म में भी अब अलग-अलग टैक्सेशन नियमों को ध्यान में रखते हुए जुलाई 23 से पहले और बाद की लेन-देन के लिए अलग रिपोर्टिंग सेक्शन जोड़ा गया है.

अब तक अगर आपकी कुल संपत्ति 50 लाख रुपये से अधिक होती थी, तो आपको हर चीज का ब्योरा देना होता था – जैसे मकान, कार, लोन आदि. अब ये सीमा 1 करोड़ रुपये कर दी गई है. यानी मिडल क्लास टैक्सपेयर्स को अब कुछ राहत मिलेगी.

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कौन सा ITR फॉर्म किसके लिए?

ITR-1 (सहज): वेतन, ब्याज और एक मकान से आय वाले

ITR-4 (सुगम): छोटे व्यापारी, प्रोफेशनल्स, प्रिजम्पटिव स्कीम वाले

ITR-2: शेयर, म्यूचुअल फंड से कमाई वालों के लिए

ITR-3: व्यवसाय या प्रोफेशन से कमाने वालों के लिए

ITR-5, 6, 7: फर्म, कंपनी या ट्रस्ट के लिए