झारखंड में अब लकी ड्रॉ से मिलेंगी शराब की दुकानें, कैबिनेट ने नई एक्साइज नीति को दी मंजूरी

झारखंड सरकार ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे शराब कारोबार से जुड़े नियम पूरी तरह बदल जाएंगे. नीति का असर राज्यभर के कारोबारी, उपभोक्ता और आम लोगों पर पड़ेगा. अगर आप भी इस बदलाव से प्रभावित हो सकते हैं, तो पूरी जानकारी जानना आपके लिए जरूरी है.

झारखंड नई शराब नीति Image Credit: Money9 Live

Jharkhand Excise Policy 2025: झारखंड सरकार ने शराब कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब तक खुदरा और थोक बिक्री का जिम्मा राज्य सरकार के उपक्रम के पास था, लेकिन नई नीति के तहत खुदरा बिक्री प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएगी. इस फैसले से एक ओर जहां सरकार को प्रशासनिक राहत मिलेगी, वहीं बाजार में कंपटीशन भी बढ़ेगा.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘झारखंड आबकारी नियमावली, 2025’ को मंजूरी दी गई. कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी कि इस नीति के तहत झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JSBCL) अब केवल थोक बिक्री का काम देखेगा. वहीं, खुदरा बिक्री प्राइवेट कारोबारियों को सौंपी जाएगी.

लॉटरी सिस्टम से बांटी जाएंगी दुकानें

आबकारी सचिव मनोज कुमार ने बताया कि राज्यभर में कुल 1,453 शराब दुकानों का संचालन अब निजी हाथों में होगा. इन दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए से किया जाएगा. एक व्यक्ति अधिकतम 12 दुकानें एक जिले में और पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें संचालित कर सकता है.

राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि शराब के कुछ ब्रांड्स की कीमतों में 5 रुपये से 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, 200 ब्रांड्स की कीमत स्थिर रह सकती है या घट सकती है. यह नीति एक महीने के भीतर लागू कर दी जाएगी.

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अन्य फैसले भी लिए गए

कैबिनेट ने एनसीसी कैडेट्स के लिए कैंप अवधि में मिलने वाले फूड अलाउंस को 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रतिदिन कर दिया है. इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ के तहत कवर करने और बिहार जेल नियमावली को रद्द कर झारखंड जेल मैनुअल 2025 लागू करने पर भी मुहर लगी है.