शहर में रहने वालों को सरकार देगी पक्‍का घर, जानें किन्‍हें मिलेगा इसका फायदा

इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है. इस योजना (PMAY-U) में उन समूहों को वरीयता दी जाएगी जो समाज में हाशिये पर हैं.

कैसे बनाया बिजनेस?

Pradhan Mantri Aawas Yojana- Urban: सरकार की महत्वाकांक्षी योजना- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U 2.0)- के दूसरे चरण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है. इस योजना के अंतर्गत अब शहरी प्रवासी, कामकाजी महिलाएं, झुग्गी और रेहड़ी वालों को घर देने का प्रावधान है. इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए लाभकारी होगा. इस योजना (PMAY-U) का उद्देश्य मध्यम वर्ग और शहरी गरीब परिवारों को शहरी क्षेत्र में पक्का घर बनाने या खरीदने में आर्थिक सहयोग देना है. यह योजना भारत सरकार के उन लक्ष्यों में से एक है जिनके तहत देश के नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार और उन्‍हें पक्का घर उपलब्‍ध कराना है.

किन लोगों को मिलेगा PMAY-U का लाभ घर

www.pmindia.gov.in की वेबसाइट के अनुसार इस योजना (PMAY-U) में उन समूहों को वरीयता दी जाएगी जो समाज में हाशिये पर हैं. उदाहरण के तौर पर विधवा, दिव्यांग, झुग्गी वाले, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति. इसके अतिरिक्त इन समूहों में सफाई कर्मचारी, रेहड़ी वाले, कारीगर, आगंनवाड़ी कार्यकर्ताओंर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

क्‍या है PMAY-U की पात्रता?

PMAY-U के लिए वो सभी परिवार योग्य हैं जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग से है, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये तक है. वैसे निम्‍न आय वर्ग वाले परिवार जिनकी सालाना आय 3 -6 लाख तक है और ऐसे मध्य आय वर्ग वाली फैमिली जिसकी आय 6-9 लाख सालाना है और उनके पास अपना पक्का घर नहीं है. सरकार ने इस योजना में वर्गीकरण किया है उसी के अनुसार सरकार अनुदान उपलब्‍ध कराएगी.

लाभार्थी द्वारा घर का निर्माण (BLC)

इसमें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग अपने जमीन पर नए घर का निर्माण करवाते हैं तो उन्‍हें सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा. अगर उनके पास अपनी जमीन नहीं है तो राज्य सरकार उनको भूमि (पट्टा पर) उपलब्ध करवाएगी .

अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP)

इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को नया घर खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा. ऐसे घर का निर्माण राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या नगरीय निकाय या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी ने किया हो सकता है. इसके अंतर्गत Redeemable Housing Vouchers और Technology Innovation Grant (TIG) का भी प्रावधान है.

किराये पर सस्‍ता घर (ARH)

इसके अंतर्गत ऐसे आवास का निर्माण किया जायेगा जो कामकाजी महिला, शहरी प्रवासी, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को किराये पर उपलब्ध कराया जा सकेगा. ऐसे शहरी निवासियों के लिए भी घर बनाने का प्रावधान है जिनको कम समय के लिए घर चाहिए और जिसे बनवाने में ऐसे लोग असमर्थ हैं.

इंट्रेस्ट सब्सिडी सर्विस (ISS)

35 लाख रुपये तक घर के लिए 25 लाख रुपये तक का लोन लेने वालों को अधिकतम 12 साल की अवधि के लिए पहले 8 लाख रु के लोन पर 4% तक की ब्‍याज सब्सिडी उपलब्ध है.