RIL के डिविडेंड क्लेम करने की आ गई डेडलाइन! रिलायंस ने जारी की लिस्ट, यहां समझें पूरा प्रोसेस

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपने शेयरधारकों से बिना क्लेम किए गए डिविडेंड को जल्द से जल्द क्लेम करने के लिए कहा है, ताकि यह राशि इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर न हो जाए. यहां जानें कैसे चेक और क्लेम करना है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का डिविडेंड ऐसे होगा क्लेम Image Credit: Getty image

RIL Dividend: अगर आपके पास भी Reliance Industries Ltd के डिविडेंड हैं और आपने उसे अब तक क्लेम नहीं किया है तो उसे जल्द कर लें. दरअसल रिलायंस ने अपने शेयरधारकों से कहा है कि वे अपनी बिना क्लेम किए गए डिविडेंड को डेडलाइन से पहले क्लेम कर लें, ताकि यह रकम इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) में ट्रांसफर न हो जाए. कंपनी की यह सूचना एक जरूरी नियम का हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसे मामलों में निवेशकों को पहले से जानकारी दी जाए.

IEPF क्या है और डिविडेंड वहां क्यों जाते हैं

कंपनीज एक्ट, 2013 के सेक्शन 124 के तहत अगर किसी डिविडेंड को सात साल तक क्लेम नहीं किया गया है, तो वह रकम IEPF में ट्रांसफर कर दी जाती है. इसके साथ-साथ उन शेयरों को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है जिन पर यह डिविडेंड क्लेम नहीं किया गया है.

RIL ने उन शेयरधारकों की लिस्ट भी जारी की है जिनकी डिविडेंड राशि वित्त वर्ष 2017 से अभी तक क्लेम नहीं की गई है, क्योंकि यह रकम बाद में IEPF में ट्रांसफर की जानी है.

डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ: कैसे पता करें?

आप RIL की वेबसाइट के ‘इवेस्टर रिलेशन’ सेक्शन में जाकर यह जानकारी देख सकते हैं. कंपनी ने एक ईमेल आईडी और हेल्पलाइन भी दी है जहां आप सवाल पूछ सकते हैं.

ऐसे करें चेक और फिर करें क्लेम

  1. ril डॉट कॉम पर जाएं
  2. Investor Relations > Unclaimed Dividend Section चुनें
  3. अपना फोलियो नंबर या DP/Client ID डालें
  4. देखें कि आपके खाते से जुड़ी कौन-कौन सी डिविडेंड राशि अब तक क्लेम नहीं की गई
  5. मदद के लिए RIL के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट KFin Technologies Ltd से संपर्क करें

IEPF में ट्रांसफर से पहले डिविडेंड क्लेम करने का प्रोसेस

शेयरधारकों को KFin Technologies Ltd को एक एप्लिकेशन भेजना होती है जिसमें:

  • साइन किया हुआ एप्लिकेशन लेटर
  • पहचान पत्र, जैसे PAN या आधार
  • बैंक की जानकारी और कैंसल चेक
  • शेयरहोल्डिंग का प्रूफ

ये सभी डॉक्युमेंट्स तय तारीख से पहले जमा करने जरूरी हैं ताकि डिविडेंड सीधे आपके खाते में आए और शेयर IEPF में न जाएं.

डिविडेंड IEPF में चला गया फिर कैसे करें क्लेम?

IEPF में डिविडेंड ट्रांसफर होने के बाद भी उसे क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर IEPF-5 फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा. उसके बाद जरूरी डॉक्युमेंट्स RIL और IEPF अथॉरिटी को भेजने होंगे ताकि आपकी जानकारी वेरीफाई की जा सके.