Tata Sons
Tata Sons, टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जो समूह की कई बड़ी कंपनियों में रणनीतिक और प्रमोटर की भूमिका निभाती है. इसकी स्थापना 1917 में हुई थी और यह टाटा समूह के कारोबार, निवेश और दीर्घकालिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. Tata Sons की सबसे बड़ी हिस्सेदारी Tata Trusts के पास है, जिसके कारण कंपनी का स्ट्रक्चर सामान्य कॉरपोरेट समूहों से अलग है. टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में Tata Consultancy Services (TCS), Tata Motors, Tata Steel, Tata Consumer Products और Tata Capital शामिल हैं. Tata Sons से जुड़े फैसलों का असर पूरे Tata Group की दिशा और रणनीति पर पड़ता है. Tata Group से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी यहां पढ़ सकते हैं.
Tata Sons Controversy: ट्रस्टीज ने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि रीस्ट्रक्चरिंग से ट्रस्ट के चैरिटेबल स्टेटस (धर्मार्थ दर्जे) को खतरा हो सकता है. उन्होंने इसे 'बेतुका आरोप' बताया. ट्रस्टीज ने कहा कि रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव के पीछे का विचार नया नहीं है.
यह रेगुलेटरी कदम श्रीनिवासन के 24 सितंबर के उस पत्र के दो हफ्ते से भी कम समय बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने SDTT के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की जांच की मांग की थी. 30 सितंबर को टाटा ट्रस्ट्स ने चैरिटी कमिश्नर के सामने कैविएट (कानूनी सूचना) दाखिल की.
Tata Sons Controversy: विवाद अब कामकाज और गवर्नेंस की जांच की मांग तक पहुंच गया है. टाटा ट्रस्ट्स के वाइस चेयरमैन और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (SDTT) के ट्रस्टी विजय सिंह ने महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर से संपर्क किया है.
उनका तर्क है कि लिस्टिंग से टाटा ग्रुप के पिछले 150 वर्षों से चले आ रहे कामकाज के तरीके में बुनियादी बदलाव आ जाएगा. टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन ने कहा कि पिछले 50 साल में ऐसे कई मौके आए हैं जब ग्रुप कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और टाटा संस ने मदद की.
Tata Group Share Today: सोमवार को टाटा ट्रस्ट्स ने ग्रुप की दो कंपनियों को टाटा संस में मिलाने का प्रस्ताव रखा. टाटा संस, ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है और इसकी TCS, टाटा मोटर्स PV, टाटा स्टील और ट्रेंट जैसी लिस्टेड कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी है.
टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस के साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा गया है. 12 सितंबर को RBI ने टाटा संस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (CoR) सरेंडर करने की अर्जी को खारिज कर दिया था और उसे 'अपर लेयर' में आने वाली NBFCs पर लागू नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था.
Tata Sons IPO: चंद्रशेखरन के डायरेक्टर बने रहने के मामले पर कंपनी ने कहा कि कंपनीज एक्ट, 2013 की धारा 152 के तहत एक आम बैठक बुलाई जाएगी. यह असहमति तब सामने आई है जब टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच होल्डिंग कंपनी के रेगुलेटरी स्टेटस और संभावित लिस्टिंग को लेकर मतभेद हैं.
17 सितंबर की बोर्ड बैठक में नोएल टाटा और टाटा संस के बाकी बोर्ड सदस्यों के बीच गहरा मतभेद सामने आया था. रेगुलेटर ने टाटा संस को 'अपर-लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी' के तौर पर वर्गीकृत किया है, जिससे उस पर सख्त रेगुलेटरी नियम लागू होते हैं.