GST Rate Cut: केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, 22 सितंबर से लागू होगा दो स्लैब वाला ढांचा
GST परिषद की तरफ से किए गए बदलावों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नई CGST दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. GST के बदले हुए ढांचे के तहत अब ज्यातादर वस्तुओं पर 5% और 18% की दर टैक्स लगेगा. बदली हुई दरें 22 सितंबर से लागू होने वाली हैं.

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत केंद्रीय जीएसटी (CGST) की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी. अब राज्यों को भी अपने-अपने राज्य जीएसटी (SGST) की दरें अधिसूचित करनी होंगी, जो इसी दिन से लागू होंगी.
नई व्यवस्था के तहत GST अब दो स्लैब लेवल पर लागू होगा. अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर 5% और 18% की दर से कर लगाया जाएगा. वहीं, अल्ट्रा-लक्जरी उत्पादों पर 40% तक कर लागू होगा. तंबाकू और उससे संबंधित उत्पाद 28% कर तथा अतिरिक्त सेस के दायरे में रहेंगे.
GST परिषद ने 3 सितंबर, 2025 को हुई बैठक में यह फैसला लिया था कि कर दरों को इस तरह संशोधित किया जाए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके. केंद्र और राज्यों द्वारा साझा कर प्रणाली को सरल बनाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है.
वर्तमान व्यवस्था में चार स्लैब
इस समय GST के चार स्लैब हैं. इनमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल हैा. इसके अलावा लक्जरी वस्तुओं और ‘सिन गुड्स’ यानी हानिकारक उत्पादों पर क्षतिपूर्ति सेस लगाया जाता है. नई दरों के साथ कर ढांचे को सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि कारोबार और उपभोक्ता दोनों को राहत मिल सके.
उद्योग की भूमिका अहम
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक AMRG & Associates के सीनियर पार्टनर राजत मोहन ने कहा कि नए स्लैब के साथ दरों के नोटिफाई करे जाने से उद्योगों को आवश्यक दिशा मिल गई है. अब कंपनियों पर जिम्मेदारी है कि वे अपने सिस्टम अपडेट करें, कीमतों में बदलाव करें और नए कर ढांचे को आपूर्ति श्रृंखला में लागू करें. इसके साथ ही उन्होंने कहा, “इस सुधार की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उद्योग कितना प्रभावी और पारदर्शी तरीके से इन बदलावों को लागू करता है.”
उपभोक्ताओं को फायदा कैसे मिलेगा
EY Tax के पार्टनर सौरभ अग्रवाल ने कहा कि उद्योगों को अपने ERP सिस्टम, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला में समन्वय करना होगा. यह रणनीतिक तालमेल जरूरी है ताकि नई दरों का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचे और कर प्रणाली में विश्वास बना रहे.
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