DGCA ने एयर इंडिया पर ठोका 1 करोड़ का जुर्माना, बिना इस परमिट के ही 8 बार उड़ा दी प्लेन
DGCA ने एयर इंडिया पर बिना एयरवर्दीनेस परमिट के 8 बार एयरबस उड़ाने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह जुर्माना एक एयरबस A320 से जुड़ा है, जिसने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई सेक्टर में यात्रियों को बिना जरूरी एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के उड़ाया था.
DGCA ने एयर इंडिया पर बिना एयरवर्दिनेस परमिट के 8 बार एयरबस उड़ाने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने एक कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक, एयर इंडिया पर बिना वैलिड एयरवर्दिनेस परमिट के आठ बार एयरबस एयरक्राफ्ट चलाने के लिए USD 110,350 (लगभग Rs 1 करोड़) का जुर्माना लगाया है. इसमें कहा गया है कि इस गलती से एयरलाइन पर लोगों का भरोसा और कम हुआ है.
कब जारी किया जाता है ARC?
यह जुर्माना एक एयरबस A320 से जुड़ा है, जिसने 24 और 25 नवंबर को दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद के बीच कई सेक्टर में यात्रियों को बिना जरूरी एयरवर्दिनेस रिव्यू सर्टिफिकेट (ARC) के उड़ाया था. ARC हर साल रेगुलेटर द्वारा तब जारी किया जाता है जब कोई एयरक्राफ्ट सेफ्टी और कम्प्लायंस चेक पास कर लेता है.
सिस्टमिक फेलियर’
दिसंबर में रॉयटर्स ने इस घटना की रिपोर्ट एयर इंडिया की इंटरनल जांच में ‘सिस्टमिक फेलियर’ को मार्क किया और एयरलाइन के कम्प्लायंस कल्चर को मजबूत करने की तुरंत जरूरत को माना. 5 फरवरी के एक कॉन्फिडेंशियल पेनल्टी ऑर्डर में, भारतीय अधिकारियों ने एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन को बताया कि इस घटना से ‘लोगों का भरोसा और कम हुआ है और ऑर्गनाइजेशन के सेफ्टी कंप्लायंस पर बुरा असर पड़ा है.’
1 करोड़ का जुर्माना
DGCA के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल मनीष कुमार ने विल्सन का जिक्र करते हुए लिखा, ‘एयर इंडिया की तरफ से जिम्मेदार मैनेजर को ऊपर बताई गई गलतियों के लिए दोषी पाया गया है.’ एयरलाइन को 30 दिनों के अंदर 1 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है.
विमान हादसा
रेगुलेटर का यह एक्शन एयर इंडिया की सबसे बड़ी एविएशन दुर्घटना के बाद बढ़ी हुई जांच के बीच आया है, जब पिछले साल जून में अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक-ऑफ के कुछ ही देर बाद बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया था, जिसमें 260 लोग मारे गए थे.
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