
सरकार के नए बिल से ऑनलाइन गेमिंग वाले फंसे, ड्रीम 11 समेत इन गेमिंग्स पर खतरा!
20 अगस्त 2025 को लोकसभा में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ‘ऑनलाइन गेमिंग इनहेंसमेंट और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया गया और उसी दिन इसे पारित कर दिया गया. यह बिल रियल मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है, जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी और ऑनलाइन लॉटरी जैसे खेल शामिल हैं. सरकार का कहना है कि यह कदम युवाओं को लत, वित्तीय नुकसान और मानसिक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाने के लिए है. सरकारी अनुमानों के अनुसार, हर साल 45 करोड़ लोग इन गेम्स में ₹20,000 करोड़ गंवाते हैं, और कर्नाटक में 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इसकी लत से जुड़ी हैं.बिल ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देता है, लेकिन रियल मनी गेमिंग पर सख्ती से ड्रीम11, गेम्स24×7, विंज़ो जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा. बिल में तीन साल की जेल और ₹1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि विज्ञापन करने वालों को दो साल की सजा और ₹50 लाख जुर्माना हो सकता है. ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री, जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ने चेतावनी दी है कि यह बिल 2 लाख नौकरियां और ₹20,000 करोड़ के GST राजस्व को खतरे में डाल सकता है.
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