IPL का हजार रुपये वाला टिकट अब 1,400 में मिलेगा, 100 रुपये के मूवी टिकट पर 5 फीसदी GST
GST on Film and IPL Ticket: इन बदलावों के साथ, जहां क्रिकेट प्रशंसकों को अपनी पसंदीदा आईपीएल टीमों को लाइव एक्शन में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, वहीं बजट टिकट वाले फिल्म देखने वालों को राहत मिलेगी. जीएसटी में बदलाव 22 सितंबर ले लागू होगा.

GST on Film and IPL Ticket: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) परिषद ने एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स आयोजनों के लिए टैक्स दरों में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है. इसके तहत इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) जैसी हाई-प्रोफाइल टूर्नामेंट पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, जबकि कम कीमत के टिकट खरीदने वाले सिनेमा प्रेमियों को राहत दी गई है. जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव के तहत, आईपीएल मैचों और अन्य गैर-मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर अब इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के साथ 40 फीसदी जीएसटी लगेगा, जो पहले 28 फीसदी था.
बढ़े हुए टैक्स ने आईपीएल टिकटों को कैसीनो और रेस क्लबों के समान टैक्स कैटेगरी में डाल दिया है, जिससे यह लोकप्रिय क्रिकेट लीग प्रशंसकों के लिए और अधिक महंगी हो गई है. उदाहरण के लिए, 1,000 रुपये का एक बेसिक टिकट अब जीएसटी के बाद लगभग 1,400 रुपये का हो जाएगा.
ऐसे टिकट पर नहीं लगेगा GST
हालांकि, परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह हाई दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर लागू नहीं होगी. ऐसे आयोजनों के लिए, 500 रुपये तक के टिकट जीएसटी से मुक्त रहेंगे, जबकि 500 रुपये से अधिक के टिकटों पर 18% की मानक दर से टैक्स लगता रहेगा. इससे यह सुनिश्चित होता है कि कॉम्युनिटी स्तर के और आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त खेलों पर प्रमुख मनोरंजन संपत्तियों पर लगाए गए भारी कर का बोझ न पड़े.
100 रुपये से कम की टिकट पर 5% टैक्स
इस बीच, सिनेमा प्रेमियों को इन बदलावों से लाभ होगा. 100 रुपये तक के टिकटों पर अब आईटीसी के साथ केवल 5 फीसदी टैक्स लगेगा, जो पहले 12 फीसदी था. इस कटौती का उद्देश्य आम दर्शकों के लिए फिल्मों को अधिक किफायती बनाना है, जो मुख्यतः कम कीमत वाले टिकटों पर निर्भर रहते हैं. हालांकि, हाई प्राइल वाले टिकटों के लिए, आईटीसी के साथ 18 फीसदी जीएसटी दर बरकरार रहेगी.
ऐसे टिकट पर बरकरार रहेगी दर
बदले हुए टैक्स स्ट्रक्चर के तहत 100 रुपये से अधिक कीमत की मूवी टिकटों पर जीएसटी दरें अपरिवर्तित रहेंगी. ऐसे टिकट, जिन पर पहले 18 फीसदी जीएसटी लगता था, नए स्लैब के तहत उसी दर से टैक्स लगते रहेंगे.
सरकार ने क्या कहा
सरकार ने अपने FAQ में अपना तर्क यह कहकर समझाया, ‘आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. हालांकि, यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर लागू नहीं होती है. यह स्पष्टीकरण व्यावसायिक खेल आयोजनों और व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले मान्यता प्राप्त खेलों के बीच स्पष्ट अंतर सुनिश्चित करता है.
क्रिकेट फैंस और फिल्मी दर्शक
इन बदलावों के साथ, जहां क्रिकेट प्रशंसकों को अपनी पसंदीदा आईपीएल टीमों को लाइव एक्शन में देखने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, वहीं बजट टिकट वाले फिल्म देखने वालों को राहत मिलेगी. यह कदम परिषद की रेवेन्यू आवश्यकताओं और सुलभता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दर्शाता है, जिसमें प्रीमियम मनोरंजन पर ऊंची दरों पर टैक्स लगाया जाएगा और साथ ही किफायती सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों पर बोझ कम किया जाएगा.
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