रिवॉल्वर-पिस्टल से लेकर धूप-अगरबत्ती, कोल्ड ड्रिंक तक होंगे महंगे, जानें- किस सामान पर बढ़ गया GST
GST New Tax Slabs: . जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 फीसदी और 28 फीसदी की टैक्स दरों को समाप्त करने को मंजूरी दी गई, जिससे यह व्यवस्था केवल दो स्टैंडर्ड रेट- 5 फीसदी और 18 फीसदी में सिमट गई. सिन और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की एक नई टैक्स दर भी पेश की गई है.
GST New Tax Slabs: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2017 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्ल (GST) लागू होने के बाद से अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधारों की घोषणा की है. GST 2.0 के तहत टैक्स को दो स्लैब में समेट दिया गया है. जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में 12 फीसदी और 28 फीसदी की टैक्स दरों को समाप्त करने को मंजूरी दी गई, जिससे यह व्यवस्था केवल दो स्टैंडर्ड रेट- 5 फीसदी और 18 फीसदी में सिमट गई. सिन और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40 फीसदी की एक नई टैक्स दर भी पेश की गई है. ये सुधार 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे. आइए जानते हैं कि जीएसटी में हुए इस बड़े बदलाव के बाद कौन-कौन सी वस्तुएं महंगी हो जाएंगी.
क्या महंगा होगा?
लग्जरी और सिन-गुड्स: पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, चीनी मिलाए गए एरेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड और कैफीनयुक्त पेय और फ्रुट बेस्ड नॉन- अल्कोहल ड्रिंक्स पर 40 फीसदी का नया स्लैब लागू होगा.
- सभी वस्तुएं (Aerated ड्रिंग सहित), जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ या स्वादयुक्त पदार्थ शामिल हों. इसे 28 फीसदी से 40 फीसदी के नए स्लैब में शामिल किया गया है.
- नॉन- अल्कोहल ड्रिंक्स पर अब 40 फीसदी का टैक्स लगेगा, पहले इसपर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता था.
- फ्रुट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर पहले 28 फीसदी की दर से टैक्स लगता था, इसे अब बढ़ाकर 40 फीसदी कर दिया गया है.
महंगे वाहन और एंटरटेनमेंट प्रोडकट्स: 350 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिलें, मिड और बड़ी कारें, यॉट और प्राइवेट विमान अब 40 फीसदी जीएसटी के दायरे में आएंगे.
- मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्यत व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं. स्टेशन वैगन और रेसिंग कारों पर अब 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
- मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन इंटरनल कंबशन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन और प्रपोल्शन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो, इनपर 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
- ऐसे मोटर वाहन जिनमें कंप्रेशन-इग्निशन इंटरनल कंबशन पिस्टन इंजन (डीजल-या सेमी-डीजल] और प्रपोल्शन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो, ऐसे वाहनों को 40 फीसदी की टैक्स दर में शामिल किया गया है.
तंबाकू उत्पाद: महत्वपूर्ण बात यह है कि अब पान मसाला और तंबाकू के थोक मूल्य के बजाय खुदरा बिक्री मूल्य (RSP) पर जीएसटी लगाया जाएगा, जिससे अंतिम कीमतें बढ़ जाएंगी.
- अनिर्मित तम्बाकू, तम्बाकू अपशिष्ट (तम्बाकू पत्तियों के अलावा) पर अब 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी की दर से टैक्स वसूला जाएगा.
- सिगार, सिगारिलो और सिगरेट, तंबाकू या तंबाकू के विकल्प से बने प्रोडक्ट्स पर भी 40 फीसदी का टैक्स लगेगा.
- अन्य मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू और मैन्युफैक्चर्ड तंबाकू विकल्प, तम्बाकू के अर्क पर 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी का टैक्स लगेगा.
- तंबाकू या निकोटीन के विकल्प वाले उत्पाद, जो बिना कंबशन के सांस लेने के लिए इंटेंड हैं.
लिग्नाइट, चाहे एकत्रित हो या न हो, जेट को छोड़कर, इसपर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
पीट (पीट कूड़े सहित), चाहे वह एकत्रित हो या नहीं. इसपर अब 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
नेचुरल मेन्थॉल के अलावा अन्य पदार्थों से बने प्रोडक्ट्स पर 12 फीसदी की जगह अब 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.
- मेन्थॉल और मेन्थॉल क्रिस्टल
- पेपरमिंट (मेन्था तेल)
- फ्रैक्शनेटेड/डी-टरपिनेटेड मेन्था तेल (डीटीएमओ)
- डी-मेन्थोलाइज्ड तेल (डीएमओ)
- स्पीयरमिंट तेल
- मेन्था पिपेरिटा तेल
रिवॉल्वर, पिस्तौल, अगरबत्ती, धूप, लोबान होंगे महंगे
गंधयुक्त तैयारी जो जलाने से संचालित होती है (अन्य अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, धूप, संब्रानी) जैसे प्रोडक्ट्स पर अब 12 की जगह 18 फीसदी टैक्स लगेगा.
सरकार ने रिवॉल्वर और पिस्तौल को भी महंगा करने का फैसला लिया है. अब जब आप इन्हें खरीदने जाएंगे, तो 28 फीसदी की जगह 40 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
बायोडीजल (तेल मार्केटिंग कंपनियों को सप्लाई किए जाने वाले बायोडीजल के अलावा हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण के लिए) पर जीएसटी को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है.
अनकोटेड क्राफ्ट पेपर और पेपरबोर्ड, रोल या शीट में, हेडिंग 4802 या 4803 के अलावा पर 12 फीसदी की जगह 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.