IndiGo पर GST विभाग की दो बड़ी कार्रवाई, ₹458 करोड़ से ज्यादा का नोटिस; जानें कंपनी ने क्या कहा
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर GST विभाग ने 458 करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स, ब्याज और पेनॉल्टी का नोटिस जारी किया है. मामला विदेशी सप्लायर से मिले कॉम्पेन्सेशन और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है. कंपनी ने इसे गलत बताते हुए कानूनी चुनौती देने का ऐलान किया है. जानें क्या है शेयर का हाल.
IndiGo GST Penalty: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. टैक्स विभाग ने कंपनी पर सैकड़ों करोड़ रुपये का जीएसटी जुर्माना लगाया है. हालांकि, इंडिगो ने साफ कर दिया है कि वह इस फैसले से सहमत नहीं है और इसे कानूनी तौर पर चुनौती देगी. मालूम हो कि इससे पहले भी एयरलाइन कंपनी को टैक्स डिपार्टमेंट से जीएसटी नोटिस मिल चुके हैं. आइए समझते क्या है जीएसटी नोटिस का पूरा मामला.
458 करोड़ रुपये से ज्यादा का GST नोटिस
इंडिगो की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन की ओर से मंगलवार, 30 दिसंबर की शाम शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक, CGST दिल्ली साउथ कमिश्नरेट के अतिरिक्त आयुक्त ने कंपनी पर 458.26 करोड़ रुपये का GST डिमांड, ब्याज और पेनल्टी लगाई है. यह आदेश वित्त वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक की टैक्स असेसमेंट से जुड़ा हुआ है और इसे CGST एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत पास किया गया है.

किस बात पर लगा जुर्माना?
कंपनी के अनुसार, टैक्स विभाग ने विदेशी सप्लायर से मिली कुछ कॉम्पेन्सेशन राशि पर GST लगाने और कुछ मामलों में इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को खारिज करने का फैसला लिया है. इंडिगो का कहना है कि यह आदेश कानून के अनुरूप नहीं है और टैक्स नियमों की गलत व्याख्या पर आधारित है.
इंडिगो का जवाब
इंडिगो ने बयान में कहा कि बाहरी टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर कंपनी को पूरा भरोसा है कि उसका पक्ष मजबूत है. इसलिए वह इस आदेश के खिलाफ उचित कानूनी रास्ता अपनाएगी. कंपनी ने यह भी बताया कि इसी तरह का एक मामला FY 2017-18 से जुड़ा हुआ पहले से ही कमिश्नर (अपील) के पास लंबित है. इससे इतर, इंडिगो ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि चूंकि वह इस आदेश को चुनौती दे रही है, इसलिए इसका कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति, ऑपरेशंस या रोजमर्रा के कामकाज पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा.
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लखनऊ से भी आया नोटिस
इसके अलावा, लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर कार्यालय ने भी इंडिगो पर 14.59 लाख रुपये का एक और GST जुर्माना लगाया है. यह नोटिस भी कंपनी को मंगलवार, 30 दिसंबर की शाम को ही मिला. यह मामला वित्त वर्ष 2021-22 से जुड़ा है, जिसमें ITC को गलत बताते हुए टैक्स डिमांड और पेनॉल्टी लगाई गई है. इस मामले में भी कंपनी ने आदेश को गलत बताया है और अपील करने की बात कही है.

क्या है शेयर का हाल?
मंगलवार, 30 दिसंबर को कंपनी के शेयर लाल निशान में कारोबार करते हुए बंद हुए. इंडिगो का स्टॉक 1.37 फीसदी की गिरावट के साथ 5,015.85 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुआ. पिछले कुछ समय से कंपनी का स्टॉक काफी दबाव में रहा है. महीनेभर में कंपनी के शेयर 14.67 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिए हैं. कंपनी का मार्केट कैप 1,96,605 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. मुमकिन है कि इस टैक्स नोटिस की खबर के बाद कंपनी के शेयर में कल यानी बुधवार, 31 दिसंबर को हलचल दिखे.
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