राज्यसभा से भी पास हुआ नया इनकम टैक्स बिल 2025, खत्म होगा 1961 का पुराना आयकर कानून
संसद ने इनकम टैक्स बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जो अब 1961 के पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए कानून में भाषा को सरल किया गया है और टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. इसे तैयार करने में काफी समय लगे साथ ही डिजिटल युग की जरूरतों के अनुसार इसे ढाला गया है.
Parliament Passes New Income Tax Bill: संसद ने मंगलवार, 12 अगस्त को Income Tax Bill, 2025 को मंजूरी दे दी, जिससे अब यह पुराने आयकर अधिनियम 1961 (Income Tax Act, 1961) की जगह लेगा. राज्यसभा ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटा दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आयकर विधेयक 2025 और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए. उन्होंने कहा कि पुराने आयकर कानून के कई प्रावधान अब समय के साथ अप्रासंगिक और जटिल हो गए हैं, जिसकी वजह से एक नया कानून लाना जरूरी हो गया था. नए कानून में भाषा को सरल बनाया गया है ताकि आम टैक्सपेयर इसे आसानी से समझ सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नए कानून में इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा.
क्या कहा वित्त मंत्री ने?
सीतारमण ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, “मैं हैरान हूं कि विपक्ष इतना अहम कानून पर चर्चा नहीं करना चाहता.” उन्होंने बताया कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में विपक्षी दलों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस विधेयक पर 16-16 घंटे चर्चा करने पर सहमति दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया और वॉकआउट कर दिया. वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि इस नए विधेयक को तैयार करने में संसदीय सेलेक्ट कमेटी ने अहम भूमिका निभाई है.
डिजिटल युग के अनुसार
ड्राफ्टिंग प्रक्रिया में करीब 75,000 Person Hours का समय लगाया गया है. इसके तहत विशेषज्ञों, टैक्स अधिकारियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे हितधारकों से भी सुझाव लिए गए, ताकि कानून व्यवहारिक और आधुनिक हो सके. उन्होंने कहा कि नया कानून डिजिटल युग की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें टैक्सपेयर्स के लिए प्रक्रियाओं को आसान, ट्रांसपेरेंट और तेज बनाने पर जोर दिया गया है. वहीं, विपक्ष ने सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में वॉकआउट कर विरोध दर्ज कराया.
सोमवार को पेश हुआ था रिवाइज्ड वर्जन
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार, 11 अगस्त को ही नए इनकम टैक्स बिल, 2025 का रिवाइज्ड वर्जन को संसद में पेश किया था. वहीं, पिछले सप्ताह सरकार की ओर से इनकम टैक्स बिल, 2025 को वापस लिए जाने के फैसले के बाद यह कदम उठाया गया था. वहीं मालूम हो कि इस सेलेक्ट कमेटी की अध्यक्षता बैजयंत पांडा ने की थी.
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