RBI ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस, कहीं इसमें आपका अकाउंट भी तो नहीं?

HCBL Co-operative Bank: बैंक 19 मई को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस संबंध में जानकारी दी है. RBI ने कहा कि बैंक का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है.

रिजर्व बैंक ने रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस. Image Credit: Getty image

HCBL Co-operative Bank: रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बैंक पर तगड़ा एक्शन लिया है. सोमवार 19 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि उसने लखनऊ स्थित एचसीबीएल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं. नतीजतन, बैंक 19 मई को कारोबार बंद होने से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा. भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस संबंध में जानकारी दी है.

बैंक को बंद करने का आदेश

उत्तर प्रदेश के सहकारी आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडिटर नियुक्त करने का आदेश जारी करने का भी अनुरोध किया गया है. लिक्विडिटर पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर जमा बीमा क्लेम राशि प्राप्त करने का हकदार होगा.

जमाकर्ताओं को भुगतान

RBI ने कहा कि बैंक द्वारा पेश आंकड़ों के अनुसार, 98.69 फीसदी जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. 31 जनवरी, 2025 तक DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 21.24 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है.

विस्तृत जानकारी देते हुए RBI ने कहा कि सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की कुछ धाराओं की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और बैंक का चालू रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है.

खराब है वित्तीय स्थिति

केंद्रीय बैंक ने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा. अगर बैंक को आगे भी अपना बैंकिंग व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो इससे जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

लाइसेंस को रद्द होने के बाद एचसीबीएल सहकारी बैंक को तत्काल प्रभाव से ‘बैंकिंग’ का व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें अन्य चीजों के अलावा जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान शामिल है.

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