बिहार SIR 2025: चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, 21 लाख नए मतदाता शामिल
चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई महीनों से जारी SIR प्रक्रिया के बाद फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी है. आयोग ने यह जानकारी अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं. आयोग की तरफ से जारी फाइनल लिस्ट में कुल 7.42 करोड वोटर हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है. यह वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जारी की गई है. आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूरी वोटर लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है. आयोग के मुताबिक अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर अपने नाम और विवरण को देख सकता है. फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं. आयोग द्वारा जारी लिस्ट में कुल 7.42 करोड वोटर हैं.
नामांकन से 10 दिन पहले तक जुड़ने का मौका
अगर किसी वोटर का नाम छूट गया है, तो चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख से 10 दिन पहले तक नाम फिर से जुड़वाया जा सकता है. इसके लिए वोटर को Form 6 भरना होगा. आयोग की तरफ से फाइनल की गई वोटर लिस्ट की फिजिकल कॉपी सभी जिलाधिकारियों की तरफ से राज्य के 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी सौंप दी गई. बिहार में SIR की प्रक्रिया को करीब 22 साल बाद लागू किया गया था. SIR प्रक्रिया के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एक अगस्त को प्रकाशित की गई और फिर एक सितंबर तक लोगों और राजनीतिक दलों के दावे और आपत्तियां ली गई थी.
SIR के बाद इन जिलों में वोटर बढ़े
- मोतिहारी – 47 हजार
- पटना- 1 लाख 63 हजार
- दरभंगा- 80 हजार 974
- मुज्जफरपुर-88 हजार
- नवादा- 30 हजार
243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है. यहां पर पिछला विधानसभा चुनाव 2020 में 3 चरणों में कराया गया था.
अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव
फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग की ओर से अगले हफ्ते चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की संभावना है. इससे पहले चुनाव आयोग बिहार में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेगा. चुनाव आयोग बिहार में चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनावों के लिए 470 पर्यवेक्षकों को तैनात कर सकता है.
लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे जुड़वाएं
यदि आप ऑनलाइन नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो NVSP पोर्टल पर लॉगिन करें या Voter Helpline App डाउनलोड करें. इसके बाद ऐप या पोर्टल पर जाकर Form 6 भरें. फॉर्म भरते समय आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी के साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन जमा करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर या आवेदन संख्या मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.
लिस्ट में ऑफलाइन कैसे करें आवेदन
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) से बात करें. BLO आपको Form 6 देगा, जिसे भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा. यदि आपने पहले कभी वोटर कार्ड बनवाया है, तो उसकी जानकारी भी शेयर करनी होगी. BLO सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके अपने क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा.
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