केंद्र ने कर्मचारियों को दी राहत! UPS में शमिल होने की डेडलाइन बढ़ाई, अब 30 नवंबर तक कर पाएंगे चुनाव

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. इस स्कीम में शामिल होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 नंवबर कर दिया गया है. अब इस स्कीम में वे कर्मचारी भी शामिल हो पाएंगे, जो किन्हीं कारणों से 30 सितंबर तक इसमें शामिल नहीं हो पाए.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम Image Credit: GettyImages

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है. केंद्र के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के वैध पतियों/पत्नियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है.

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) को आधिकारिक रूप से सूचित किया कि कई हितधारकों ने हालिया बदलावों के मद्देनजर और समय देने की मांग की थी. UPS के तहत पात्र व्यक्तियों के लिए शुरू में तीन महीने का विकल्प था, जो 30 जून 2025 तक था. बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था. अब इसे दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. अब नई डेडलाइन 30 नवंबर, 2025 तय की गई है.

नई सुविधाओं ने बढ़ाई दिलचस्पी

केंद्र की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस स्कीम में हाल ही में किए गए सकारात्मक बदलाव जैसे कि स्विच ऑप्शन, इस्तीफा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर अतिरिक्त लाभ और टैक्स लाभ की वजह से बहुत से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों में इस योजना को लेकर फिर से दिलचस्पी देखने को मिली है. ऐसे में सभी इसका लाभ उठा सकें, इस वजह से योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है.

तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव

वित्त मंत्रालय ने PFRDA को निर्देश दिया है कि वह केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (CRA) सिस्टम में इसे योजना को लेकर सभी जरूरी बदलाव करे और इस फैसले को लागू करने के लिए सर्कुलर जारी करे. अधिसूचना में कहा गया कि यह विस्तार वित्त मंत्री की तरफ से मंजूर किया गया है.

पहले का विस्तार और विकल्प

पहले, 1 अप्रैल 2025 से 31 अगस्त 2025 के बीच सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए एक बार का विकल्प दिया गया था कि वे NPS से UPS में स्विच कर सकते हैं. फिलहाल, यह समय सीमा UPS में शामिल होने के विकल्प का चुनाव करने के लिए है. UPS को इसी वर्ष 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया था.

अब तक कितनों ने चुना?

BS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केवल 1.37% केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है. वित्त मंत्रालय ने 28 जुलाई, 2025 को लोकसभा में लिखित उत्तर में इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि 20 जुलाई, 2025 तक कुल 31,555 कर्मचारियों ने इस योजना को चुना. हालांकि, 30 सितंबर तक यह आंकड़ा कितना पहुंचा फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.