केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, 30 दिनों के बोनस का ऐलान, जानें कैलकुलेशन
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्यौहारों के महीने में एक बड़ी सौगात दी है. मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के ग्रुप ‘C’ और गैर-राजपत्रित ग्रुप ‘B’ के कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया है. यह बोनस 30 दिन के वेतन के बराबर होगा. जनिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा और कितना बोनस मिलेगा.

बोनस का ऐलान
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केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कहा कि केंद्र सरकार के ग्रुप C और अराजपत्रित ग्रुप B कर्मचारियों को 2024-25 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर एड-हॉक बोनस मिलेगा. यह बोनस उन सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा जो 31 मार्च, 2025 तक सेवा में हैं और जिन्होंने कम से कम छह महीने लगातार काम किया है. अगर किसी ने पूरे साल काम नहीं किया है, तो उसे काम किए गए महीनों के आधार पर (प्रो-रेटा बेसिस) बोनस मिलेगा.
बोनस का कैलकुलेशन
- वित्त मंत्रालय के अनुसार. बोनस की गणना अधिकतम 7,000 रुपये मासिक वेतन के आधार पर की जाएगी. उदाहरण के लिए, 7,000 रुपये के वेतन पर 30-दिन के बोनस की गणना इस प्रकार की जाएगी.
- 7,000 × 30 ÷ 30.4 = 6,907.89 रुपये (6,908 रुपये).
- यानी केंद्रीय कर्मचारियों 6,908 रुपये का अधिकतम बोनस मिलेगा.
किन्हें मिलेगा फायदा
- यह बोनस केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा.
- यह केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के उन कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो केंद्र सरकार के वेतनमान पर काम करते हैं और उन्हें कोई अन्य बोनस या अनुग्रह राशि नहीं मिलती है.
- एड-हॉक कर्मचारी भी इसके लिए पात्र होंगे, बशर्ते उनकी सेवा में कोई अवकाश न हो.
- सेवा में निरंतर बने रहने वाले एड-हॉक कर्मचारी और पिछले 3 वर्षों में निर्धारित दिनों तक काम करने वाले कैजुअल मजदूरों को भी यह बोनस मिलेगा. इन कर्मचारियों के लिए बोनस राशि 1,184 रुपये निर्धारित की गई है.
मुख्य बातें
- केवल वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में बने रहेंगे, बोनस के लिए पात्र होंगे
- जो कर्मचारी डेप्युटेशन पर अन्य संगठनों में कार्यरत हैं, उन्हें बोनस उनकी वर्तमान संस्था द्वारा दिया जाएगा.
- बोनस की राशि हमेशा निकटतम रुपये तक राउंड की जाएगी.
- कर्मचारी का सेवा में होना अनिवार्य है. अगर कोई कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गया है या उसने इस्तीफा दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है, तो छह महीने की न्यूनतम सेवा के आधार पर उसे भी आंशिक लाभ मिलेगा. जो कर्मचारी किसी अन्य संस्था में डेप्युटेशन पर हैं, उन्हें बोनस उनकी वर्तमान संस्था द्वारा दिया जाएगा. यह बोनस योजना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है.
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