
बीमा में कैसी गड़बड़ी कर रही थी PolicyBazaar? IRDAI ने लगाया है जुर्माना
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई (बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 के तहत कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक ने कंपनी को एक निर्देश, सलाह और चेतावनी भी जारी की है. IRDAI के 4 अगस्त, 2025 के आधिकारिक आदेश के अनुसार, उल्लंघनों में 11 अलग-अलग आरोप शामिल हैं, जिनमें प्रशासनिक चूक से लेकर अनुचित उत्पाद प्रचार प्रथाओं तक शामिल हैं. ये उल्लंघन उस अवधि के दौरान हुए जब पॉलिसीबाज़ार एक बीमा वेब एग्रीगेटर (IWA) के रूप में काम कर रहा था, इससे पहले कि उसे फरवरी 2024 में एक कंपोजिट ब्रोकर लाइसेंस प्राप्त हुआ.
1 से 5 जून, 2020 तक अपने निरीक्षण के दौरान, IRDAI ने पाया कि वेबसाइट पर प्रचारित शीर्ष पांच यूलिप उत्पादों में बजाज आलियांज गोल एश्योर, एडलवाइस टोक्यो वेल्थ गेन+, एचडीएफसी क्लिक2वेल्थ, एसबीआई लाइफ ई-वेल्थ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई सिग्नेचर शामिल थे. नियामक ने ऐसी रैंकिंग के प्रदर्शन के पीछे पारदर्शी मानदंडों या अस्वीकरणों के अभाव की ओर इशारा किया.