बैंक लॉकर यूजर्स के लिए बड़ी खबर, PNB ने सस्ता किया लॉकर चार्ज; जानें अब कितनी देनी होगी फीस?
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर किराए की दरों में बदलाव किया है. PNB ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में 12 बार मुफ्त लॉकर विजिट की सुविधा देता है. अगर 12 बार से ज्यादा विजिट होती हैं, तो हर अतिरिक्त विजिट के लिए 100 रुपये देने होंगे. लॉकर को कुछ खास परिस्थितियों में तोड़ा जा सकता है. अगर लॉकर धारक चाबी खो देता है और लॉकर खोलने को कहता है, तो खर्चा उसे देना होगा.

PNB locker charges revised: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने लॉकर किराए की दरों में बदलाव किया है. यह नई दरें 16 अक्टूबर 2025 को जारी नोटिस के अनुसार, बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित होने के 30 दिन बाद लागू होंगी. सभी क्षेत्रों (ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और मेट्रो) और सभी लॉकर साइज के लिए किराया कम किया गया है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं.
नई लॉकर किराए की दरें
ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा लॉकर अब 750 रुपये (पहले 1,000 रुपये) और मध्यम लॉकर 1,900 रुपये (पहले 2,500 रुपये) का होगा. अर्ध-शहरी क्षेत्रों में छोटा लॉकर 1,150 रुपये (पहले 1,500 रुपये) और मध्यम लॉकर 2,250 रुपये (पहले 3,000 रुपये) का होगा. शहरी और मेट्रो क्षेत्रों में छोटा लॉकर 1,500 रुपये (पहले 2,000 रुपये) और मध्यम लॉकर 3,000 रुपये (पहले 4,000 रुपये) का होगा.
PNB ग्राहकों को हर वित्तीय वर्ष में 12 बार मुफ्त लॉकर विजिट की सुविधा देता है. अगर 12 बार से ज्यादा विजिट होती हैं, तो हर अतिरिक्त विजिट के लिए 100 रुपये देने होंगे. नए लॉकर लेते समय बैंक लीज रजिस्टर में यह लिखेगा कि “मैं/हम 12 बार से ज्यादा लॉकर खोलने पर 100 रुपये प्रति विजिट देने को सहमत हैं.”
PNB लॉकर चार्ज
लॉकर के प्रकार | Rural | Semi Urban | Urban/ Metro |
स्मॉल | Rs.1000/- | Rs.1250/- | Rs.2000/- |
मीडियम | Rs.2200/- | Rs.2500/- | Rs.3500/- |
लार्ज | Rs.2500/- | Rs.3000/- | Rs.5500/- |
बहुत लार्ज | Rs.6000/- | Rs.6000/- | Rs.8000/- |
एक्स्ट्रा लार्ज | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- | Rs.10,000/- |
लॉकर को कुछ खास परिस्थितियों में तोड़ा जा सकता है. अगर लॉकर धारक चाबी खो देता है और लॉकर खोलने को कहता है, तो खर्चा उसे देना होगा. अगर सरकारी एजेंसी कोर्ट के आदेश या कानूनी अनुमति के साथ लॉकर खोलने की मांग करती है, तो भी लॉकर तोड़ा जा सकता है. साथ ही, अगर लॉकर धारक बैंक के नियमों का पालन नहीं करता या सहयोग नहीं करता, तो बैंक लॉकर वापस ले सकता है.
लॉकर धारक को तीन बार करेगा सूचित
लॉकर तोड़ने से पहले बैंक लॉकर धारक को तीन बार सूचित करेगा. पत्र, रजिस्टर्ड ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए. अगर पत्र वापस आता है या लॉकर धारक नहीं मिलता, तो बैंक दो अखबारों (एक अंग्रेजी और एक स्थानीय भाषा में) में 15 दिन का सार्वजनिक नोटिस छपवाएगा. यह नोटिस लॉकर धारक के आखिरी ज्ञात पते पर होगा, ताकि लॉकर धारक या सामान में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति जवाब दे सके. वापस आए पत्र को डाकघर की टिप्पणी के साथ रिकॉर्ड में रखा जाएगा.
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