आपके पास है 2 घर, तो अब नहीं देना होगा एक्सट्रा टैक्स, जानें कितना बचेगा पैसा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में दो घरों के मालिकों को राहत दी है. पहले केवल एक घर को टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत, दोनों घरों को टैक्स-फ्री माना जाएगा. इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी और उनका टैक्स कंप्लायंस बोझ कम होगा.

Tax Exemption on Two House: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है. अब दो घरों के मालिकों को अतिरिक्त टैक्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. पहले केवल एक घर पर टैक्स छूट मिलती थी, जबकि दूसरे घर पर टैक्स देना पड़ता था. लेकिन 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले नए नियम के तहत दोनों घरों की टैक्स वैल्यू को शून्य माना जाएगा, बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनका टैक्स कंप्लायंस बोझ कम होगा. इससे मिडिल क्लास की टैक्स बचत बढ़ेगी, जिससे उनकी खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा.

क्या बदला है?

कैसे मिलेगा फायदा?

अगर किसी व्यक्ति के पास दो घर हैं और वह एक घर में रहता है, जबकि दूसरा खाली है, तो भी वह दोनों को अपने इस्तेमाल में दिखाकर टैक्स से बच सकता है. पहले, खाली पड़े घर को इनकम के रूप में माना जाता था, जिससे टैक्स देना पड़ता था. अब, इस नियम में बदलाव से टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी.

आप कितना टैक्स बचाएंगे?

मान लें कि दूसरी प्रॉपर्टी से 20,000 प्रति माह किराया मिलता है.

डिटेलराशि (₹)
अपेक्षित वार्षिक किराया2,40,000
घटाए गए: स्टैंडर्ड डिडक्शन (30%)72,000
नेट टैक्सेबल इनकम1,68,000
लागू होने वाली टैक्स रेट30%
टैक्स पर अनुमानित किराया50,400
जोड़ा गया: सेस (4%)2,016
टोटल टैक्स सेविंग52,416

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तीन घर होने पर क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के पास तीन घर हैं, तो वह दो घरों को अपने इस्तेमाल के लिए दिखा सकता है, लेकिन तीसरे घर की सालाना किराया वैल्यू के आधार पर टैक्स देना होगा.