
Capital Gains Tax Rules 2025: प्रॉपर्टी बेचने वालों के लिए नया टैक्स सिस्टम
क्या आपने पिछले साल कोई प्रॉपर्टी बेची है? अगर हां, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स (Capital Gains Tax) के नियमों में हुए बड़े बदलावों की जानकारी होना जरूरी है. सरकार ने हाल ही में नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत अब 12.5% का फ्लैट टैक्स लगाया जाएगा. पहले यह दर 20% थी, लेकिन उसमें इंडेक्सेशन का लाभ मिलता था, जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता था. नया नियम सरल है लेकिन इंडेक्सेशन का फायदा इसमें नहीं मिलेगा. अब सवाल यह है कि प्रॉपर्टी बेचने पर आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए? आमतौर पर यदि आपकी आय सैलरी या पेंशन के साथ-साथ प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन की है तो आपको ITR-2 चुनना होगा. वहीं, अगर आपकी आय बिज़नेस या प्रोफेशन से भी है तो ITR-3 भरना सही रहेगा. साथ ही, इनकम टैक्स ऐक्ट के तहत आपको राहत भी मिल सकती है. सेक्शन 54 में आप रेसिडेंशियल हाउस बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो टैक्स छूट मिलेगी. वहीं, सेक्शन 54F तब लागू होता है जब आप कोई अन्य संपत्ति (जैसे जमीन या प्लॉट) बेचकर रेसिडेंशियल हाउस में निवेश करते हैं.