31 दिसंबर को खत्म हो रही हैं ये 3 डेडलाइन, समय से निपटा लें काम

31 दिसंबर 2024 को खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने अभी तक अपने फाइनेंशियल से जुड़े जरूरी काम पूरे नहीं किए हैं, तो जल्द ही कर लें. ये डेडलाइन्स आपकी बचत को सुरक्षित रखने और आप पर लगने वाले जुर्माने से बचाने में मदद करेंगी.

केवाईसी बिना हो रहा है अकाउंट फ्रीज Image Credit: @Tv9

नये साल के आगमन में कुछ ही दिन बचे हैं वहीं साल 2024 अपने आखिरी चरण में है. ऐसे में अगर आपने अपनी फाइनेंशियल कार्यों को पूरा नहीं किया है, जिनकी डेडलाइन इस साल के अंत तक है, तो इन्हें जल्द से जल्द निपटा लें. दिसंबर 2024 की कुछ महत्वपूर्ण डेडलाइंस हैं, जिन्हें न केवल याद रखना जरूरी है, बल्कि पैसों, टैक्स, और बचत से जुड़े लाभ उठाने के लिए भी इन पर ध्यान देना आवश्यक है. आइए जानते हैं, वे कौन-कौन से जरूरी काम हैं जिन्हें समय रहते पूरा करना चाहिए.

ITR में विदेशी आय और संपत्ति की रिपोर्ट करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को चेतावनी दी है कि वे अपने ITR में विदेशी आय और संपत्तियों का खुलासा करें. डिपार्टमेंट इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 रखा है. ऐसा न करने पर भारी जुर्माने और ब्लैक मनी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इसमें 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.

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ITR में विदेशी आय और संपत्ति की रिपोर्ट करें

विवाद से विश्वास योजना

इनकम टैक्स विवादों से परेशान टैक्सपेयर्स के लिए केंद्र सरकार की विवाद से विश्वास योजना 31 दिसंबर 2024 तक आखिरी मौका है. इस योजना के तहत टैक्स पेयर अपने विवादित टैक्स मामलों का निपटारा कम अमाउंट देकर कर सकते हैं. यह स्किम टैक्सपेयर्स को पुराने विवादों से छुटकारा दिलाने और सुलह के जरिए तनाव मुक्त करने के लिए लाया है.

बिलेटेड ITR फाइल करें

अगर आपने अभी तक अपना बिलेटेड ITR फाइल नहीं किया है, तो इसे 31 दिसंबर 2024 से पहले कर लें. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और अतिरिक्त जुर्माना लगा सकता है. यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स पर लागू होती है, जिन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देकर बिलेटेड ITR दाखिल करना है.

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