शादी और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी निकाल सकते हैं PF से पैसा, जानें क्या है आंशिक निकासी और कैसे करें आवेदन

EPFO सदस्य अब मकान खरीद, बीमारी, शादी, या बच्चों की पढ़ाई जैसे कारणों से PF अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसके लिए UAN, आधार, बैंक खाता और PAN को EPFO डेटाबेस से लिंक करना जरूरी है. फॉर्म 31 भरकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

EPFO सदस्य अब मकान खरीद, बीमारी, शादी, या बच्चों की पढ़ाई जैसे कारणों से PF अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं. Image Credit: freepik

Partial Withdrawal: अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपके पास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अच्छा खासा बैलेंस है, तो जरूरत पड़ने पर आप इसका कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं. मकान खरीदने, शादी, बीमारी या बच्चों की पढ़ाई जैसे मामलों में EPFO आंशिक निकासी की अनुमति देता है. इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और एक ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होता है. आइए जानते हैं कि PF से आंशिक निकासी कैसे की जाती है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कब कर सकते है आंशिक निकासी?

EPFO सदस्य कई परिस्थितियों में PF से पैसा निकाल सकते हैं. इनमें घर की खरीद ,बीमारी, शादी, बच्चों की पढ़ाई, फैक्ट्री बंद होने जैसी स्थितियां शामिल हैं. इसके अलावा, 54 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट से एक साल पहले या 55 साल की उम्र के बाद सीनियर सिटीजन पेंशन बीमा योजना में निवेश के लिए भी आंशिक निकासी की जा सकती है.

आंशिक निकासी के लिए जरूरी शर्तें

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ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

EPFO से आंशिक निकासी के लिए सबसे पहले आपको EPFO की वेबसाइट पर जाकर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. इसके बाद आपको अपनी KYC और सर्विस डिटेल्स की जांच करनी है कि सारी जानकारी सही और पूरी है. लॉगिन के बाद क्लेम ऑप्शन में जाकर फॉर्म 31 को चुनना होगा, जो कि आंशिक निकासी के लिए होता है. अंतिम चरण में, UIDAI से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा और फिर क्लेम सबमिट कर देना है.