फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव, हर साल माता-पिता को देने होंगे लाइफ सर्टिफिकेट, वरना अटक सकती है रकम
केंद्र सरकार ने परिवार पेंशन नियम में बड़ा बदलाव किया है. अब मृत सरकारी कर्मचारी के दोनों जीवित माता-पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा, तभी बढ़ी हुई 75 फीसदी दर की पेंशन जारी रहेगी. लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर उनका पेंशन रोक दिया जाएगा.
Government revises family pension rules: केंद्र सरकार ने उन माता-पिता के लिए महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है, जो सरकारी कर्मचारी अपने बेटे या बेटी की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. अब दोनों माता-पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि बढ़ी हुई दर की पेंशन जारी रहे. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners’ Welfare) के हालिया आदेश के अनुसार, यह नियम तुरंत लागू हो गया है.
बढ़ी हुई परिवार पेंशन क्यों दी जाती है?
सीसीएस (ईओपी) नियम, 2023 के तहत, अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और वह अविवाहित या विधुर है तथा कोई बच्चा नहीं है, तो माता-पिता को परिवार पेंशन मिलती है. दोनों माता-पिता जीवित होने पर 75 फीसदी की दर से पेंशन मिलती है, जबकि केवल एक माता-पिता होने पर यह दर 60 फीसदी हो जाती है. यह पेंशन माता-पिता की अन्य आय होने पर भी दी जाती है.
अब क्या बदलाव हुए हैं?
अब तक सीसीएस (पेंशन) नियमों में दोनों माता-पिता से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी. इससे कुछ मामलों में एक माता-पिता की मृत्यु के बाद भी ऊंची दर (75 फीसदी) की पेंशन जारी रहती थी. सरकार ने अब स्पष्ट किया है कि दोनों माता-पिता को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा. इससे पेंशन कार्यालय यह सुनिश्चित कर सकेगा कि सही राशि सही व्यक्ति को मिले. यह नया नियम गलतियों को रोकेगा और पेंशन वितरण को सटीक बनाएगा.
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पेंशनभोगियों पर असर
परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले माता-पिता अब:
- हर साल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे.
- बढ़ी हुई दर जारी रखने के लिए दोनों माता-पिता को प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी होगा.
- अगर एक माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन 60 फीसदी की निचली दर पर चली जाएगी.
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि इस संदेश को व्यापक रूप से फैलाएं, ताकि परिवार इस आवश्यकता से चूक न जाएं.
लाइफ सर्टिफिकेट की समय सीमा
सभी पेंशनभोगियों को हर साल 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. अगर यह समय सीमा चूक जाती है, तो दिसंबर से पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी और प्रमाण पत्र जमा एवं सत्यापन के बाद ही दोबारा शुरू होगी. यह बदलाव परिवार पेंशन भुगतान में अधिक सटीकता और निष्पक्षता लाएगा, साथ ही सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखेगा.