EPFO 3.0 के तहत खाते में ₹5-50 लाख होने पर आप कितना पैसा कर सकते हैं विड्रॉल? जानें पूरा कैलकुलेशन
EPFO 3.0 के तहत अब आप अपने EPF खाते से कुल राशि का 75% बिना दस्तावेज के कभी भी निकाल सकते हैं. यह निकासी कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से पर लागू होती है जबकि पेंशन फंड (EPS) सुरक्षित रहता है. आइये जानते हैं कि EPF खाते में 5 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक होने पर आप कितनी राशि निकाल सकते हैं.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने EPF विड्रॉल नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (CBT) ने नए नियमों (EPFO 3.0) के तहत EPF सदस्यों को उनके एलिजबेल बैलेंस का 100% तक निकालने की अनुमति दी है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से शामिल हैं. हालांकि, एलिजबेल बैलेंस कुल EPF बैलेंस का 75% होता है. यह फंड कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) बैलेंस में शामिल नहीं है जो केवल पेंशन के लिए सुरक्षित रहता है. EPFO के नए नियमों के अनुसार, अब सदस्य अपने EPF खाते से 75% तक की राशि कभी भी बिना किसी दस्तावेज के निकाल सकते हैं. इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में पूरी राशि की निकासी भी अनुमति है. आइये जानते हैं कि ईपीएफओ 3.0 के तहत 5 से 50 लाख रुपये तक वाले खाते से आपको कितनी राशि निकालने को मिल सकती है?
विड्रॉल की सीमा को ऐसे समझें
यदि आपका कुल EPF फंड 5 लाख रुपये है तो आप इसमें 3.75 लाख रुपये (75%) तक निकाल सकते हैं और 1.25 लाख रुपये आपके खाते में बने रहेंगे. वहीं, अगर आपका कुल EPF फंड 10 लाख रुपये है तो आप इसमें 7.5 लाख रुपये (75%) तक निकाल सकते हैं और 2.5 लाख रुपये आपके खाते में बने रहेंगे.
इसी तरह, 20 लाख रुपये की कुल राशि होने पर 15 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं, 30 लाख रुपये की राशि पर 22.5 लाख रुपये, 40 लाख रुपये पर 30 लाख रुपये और 50 लाख रुपये पर 37.5 लाख रुपये विड्रॉल की अनुमति होगी.
कुल EPF फंड (₹) | विड्रॉल योग्य राशि (75%) (₹) | खाते में बची राशि (25%) (₹) |
---|---|---|
5,00,000 | 3,75,000 | 1,25,000 |
10,00,000 | 7,50,000 | 2,50,000 |
20,00,000 | 15,00,000 | 5,00,000 |
30,00,000 | 22,50,000 | 7,50,000 |
40,00,000 | 30,00,000 | 10,00,000 |
50,00,000 | 37,50,000 | 12,50,000 |
नई नियमावली को लेकर भ्रम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की नई नियमावली के जारी होने के बाद लोगों में इस बात को लेकर काफी भ्रम फैल गया कि आखिर कितनी राशि निकाली जा सकती है. सोशल मीडिया पर यह गलतफहमी फैल गई कि खाते में कम से कम 25% राशि हमेशा बने रहनी चाहिए इसलिए विड्रॉल की सीमा कम होगी. हालांकि, EPFO ने स्पष्ट किया है कि कुल राशि का 75% हिस्सा तत्काल निकाला जा सकता है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान शामिल हैं और बची हुई 25% राशि खाते में तब तक सुरक्षित रहेगी और उस पर ब्याज भी मिलता रहेगा.
EPFO ने कहा है कि 25% राशि को खाते में मिनिमम बैलेंस के रूप में बनाए रखने की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि खाता पूरी तरह खाली न हो और ब्याज की प्राप्ति जारी रहे.
नौकरी छूटने पर
नौकरी छूटने के बाद 75% हिस्सा तत्काल निकाला जा सकता है और शेष 25% राशि एक वर्ष बाद फाइनल सेटेलमेंट के साथ चुकाई जाएगी.
Latest Stories

HUF में सदस्य और coparcener में क्या फर्क है, क्या है बेटी का अधिकार; जानिए HUF के कानूनी नियम

क्या होम लोन पर मिलने वाले फेस्टिव ऑफर्स वाकई फायदेमंद हैं?

कारोबारियों को बड़ी राहत, GSTR-3B फाइल करने की तारीख बढ़ी; अब इस डेट तक कर सकेंगे भुगतान
