बच्चों के लिए कैसे बनवाएं PAN कार्ड, ये दो तरीके हैं मददगार; फटाफट जानें पूरी प्रक्रिया

वित्तीय लेन-देन और इंवेस्टमेंट की बात आती है तो व्यक्ति के लिए एक डॉक्यूमेंट बेहद ही जरूरी हो जाता है और वो है पैन कार्ड. ऐसे में आइए जानते है कि बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है. इसका उपयोग इनकम टैक्स से जुड़े लेनदेन, बैंकिंग सेवाओं, इंवेस्टमेंट पर्पस और अन्य वित्तीय कामों के लिए किया जाता है.

पैन कार्ड Image Credit: @Tv9

PAN Card: आज के दौर में व्यक्ति की पहचान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बेहद जरूरी हैं. आधार कार्ड आपके सभी तरह के सरकारी और गैर सरकारी कामों के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन जब बात वित्तीय लेन-देन और इंवेस्टमेंट की आती है तो व्यक्ति के लिए एक और डॉक्यूमेंट बेहद ही जरूरी हो जाता है और वो है पैन कार्ड. ऐसे में आइए जानते है कि बच्चों का पैन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है.

वित्तीय कामों के लिए किया जाता है इस्तेमाल

पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर भारत सरकार द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है. इसका उपयोग इनकम टैक्स से जुड़े लेनदेन, बैंकिंग सेवाओं, इंवेस्टमेंट पर्पस और अन्य वित्तीय कामों के लिए किया जाता है. वैसे तो लोग इसे 18 साल की उम्र के बाद बनवाते हैं लेकिन इसे 18 साल से पहले भी बनवाया जाता है. सरकार 18 साल से छोटे बच्चों के लिए माइनर पैन कार्ड जारी करती है. इस पर न तो फोटो होता है और न ही बच्चे के साइन. लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब इस माइनर पैन कार्ड को मुख्य पैन कार्ड में अपडेट कराना जरूरी होता है.  

माइनर और मुख्य पैन कार्ड में क्या है अंतर

माइनर और मुख्य पैन कार्ड लगभग एक जैसे होते हैं. बस इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि नाबालिग के पैन कार्ड पर उनकी फोटो या साइन नहीं होते. वही आवेदन में पते पर गार्जियन का पता होता है. लेकिन पहचान के लिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है. वही माइनर पैन कार्ड के फायदों को बात की जाए तो ये बर्थ सर्टिफिकेट की ही तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए वैध होता है. इसके इस्तेमाल से बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉपर्टी और शेयर्स का नॉमिनी बनाया जा सकता है. बच्चे के नाम से इसके द्वारा इंवेस्टमेंट शुरू करना आसान होता है.

दो हैं तरीके

माइनर पैन कार्ड को बनवाने के दो तरीके हैं. पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन प्रोसेस है. ऑनलाइन के लिए आपको NSDL की वेबसाइट पर जाना है जहां आप “Apply for New PAN” का ऑप्शन चुन सकते हैं. रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फॉर्म के साथ जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करने होंगे. इसके बाद एक मिनिमम फीस भरनी होगी. फॉर्म और फीस जमा करने के बाद इसे सबमिट करना होगा जिसके कुछ दिनों के बाद पैन कार्ड लिखित पते पर डिलीवर हो जाएगा.

ऐसे करें ऑफलाइन आवेदन

वही ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको किसी भी नजदीकी PAN सेवा एजेंसी (PSA) कार्यालय में जाना होगा. आवेदन का फॉर्म भर उसके साथ जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करना होगा. जरूरी डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, गार्जियन का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ शामिल होगा. सभी डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे. इसके कुछ समय बाद आपको आपके पते पर पैन कार्ड भेज दिया जाएगा.