ITR Filing 2025: कितना भी कमा लो, कभी नहीं देना होगा कोई टैक्स; भारत के इस राज्य में गजब का नियम

साल 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. पूरे भारत में लोग अपनी कमाई, कटौती और टैक्स की गणना में व्यस्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिक्किम में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग है? यहां के मूल निवासियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता.

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ITR Filing 2025: साल 2025 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. पूरे भारत में लोग अपनी कमाई, कटौती और टैक्स की गणना में व्यस्त हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिक्किम में यह प्रक्रिया बिल्कुल अलग है? यहां के मूल निवासियों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. दरअसल, संविधान के अनुच्छेद 371(F) और इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(26AAA) के तहत सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां यह सुविधा है. आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है और यह सुविधा किसे मिलती है.

सिक्किम में टैक्स क्यों नहीं?

सिक्किम के मूल निवासियों की पूरी कमाई टैक्स-फ्री है. चाहे सैलरी हो, बिजनेस हो या निवेश से कमाई. उन्हें एक रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता. यह कोई सरकारी योजना नहीं बल्कि कानूनी हक है. यह संविधान और इनकम टैक्स एक्ट से मिलता है. साल 1975 में जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तब उसके अपने प्रशासनिक और टैक्स नियम थे. भारत सरकार ने इन नियमों को बनाए रखने का वादा किया. इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 371(F) जोड़ा गया. इसकी वजह से सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट मिली, जो आज भी जारी है.

इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है?

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(26AAA) कहती है कि सिक्किम के मूल निवासियों की कमाई, जैसे सैलरी, बिजनेस, शेयरों से लाभ, ब्याज या निवेश, पर कोई टैक्स नहीं लगता.

कौन है मूल सिक्किमी?

यह छूट हर किसी को नहीं मिलती. केवल वे लोग पात्र हैं जो

  • 1961 के सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन में दर्ज हैं.
  • उनके वंशज हैं.
  • नए लोग या बाहर से आए लोग इस छूट के हकदार नहीं हैं.

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