ITR रिफंड में हो रही है देरी, प्रोसेस दिखा रहा है स्टेटस लेकिन नहीं आया पैसा; तो करें ये काम

अगर आपके ITR स्टेटस में “Processed” दिख रहा है लेकिन रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं. इसके लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर Refund/Demand Status सेक्शन देखें. अगर रिफंड प्रोसेस हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो बैंक अकाउंट और IFSC डिटेल्स को दोबारा जांचें.

अगर रिफंड प्रोसेस हुआ है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, तो ये काम. Image Credit: CANVA

ITR Refunds Delay:  इनकम टैक्स रिटर्न करने की लास्ट डेट 16 सितंबर बीत गई है. अब टैक्सपेयर अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. रिटर्न फाइल करते समय ही कई लोगों ने साइट पर टेक्निकल समस्याओं की शिकायत की थी और अब रिफंड में भी कई लोगों की यही शिकायत है. कई यूजर सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं कि उनका रिफंड स्टेटस प्रोसेस तो दिखा रहा है लेकिन पैसा अभी तक वापस नहीं मिला है. ऐसे में टैक्सपेयर्स में चिंता बढ़ रही है और वे जानना चाहते हैं कि रिफंड कैसे प्राप्त किया जाए. तो आइए इसके बारे में जानते हैं.

ITR दाखिल और प्रोसेस की स्थिति

16 सितंबर तक इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार 7.53 करोड़ ITR दाखिल की गई और 4 करोड़ रिटर्न प्रोसेस किए गए थे. इसके बाद करीब 15 लाख और ITR दाखिल हुए. अब तक 7.68 करोड़ रिटर्न दाखिल और 6.11 करोड़ ITR प्रोसेस हो चुके हैं. कई टैक्सपेयर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि उनका स्टेटस प्रोसेस्ड दिख रहा है लेकिन रिफंड अभी तक बैंक में नहीं आया.

ITR रिफंड न मिलने पर क्या करें

अगर ITR स्टेटस प्रोसेस्ड दिख रहा है लेकिन रिफंड बैंक अकाउंट में नहीं आया तो सबसे पहले e Filing पोर्टल पर लॉगिन करें और Refund Demand Status देखें. सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक अकाउंट और IFSC डिटेल दर्ज की हैं. गलत डिटेल होने पर रिफंड में देरी सामान्य है.

ऐसे करें चेक

  • सबसे पहले e Filing पोर्टल पर लॉगिन करें और Refund Demand Status सेक्शन में जाएं.
  • अगर रिफंड प्रोसेस हो चुका है लेकिन बैंक खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है तो अगले कदम पर जाएं.
  • सुनिश्चित करें कि आपने सही बैंक खाता नंबर और IFSC डिटेल दिया है.
  • गलत बैंक डिटेल के कारण रिफंड में देरी होना आम बात है.

फॉर्म 26AS और TDS की जांच

कभी कभी TDS या टैक्स क्रेडिट में असमानताओं के कारण रिफंड में देरी होती है. अपने फॉर्म 26AS में कटौती गई टैक्स राशि और ITR में दिखी राशि की तुलना करें. यदि डिटेल सही है तो e Filing पोर्टल के हेल्पडेस्क के माध्यम से रिफंड रिइशू का अनुरोध किया जा सकता है.

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बैंक या NSDL से संपर्क

अगर RFD कोड जारी हो गया है लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया तो संबंधित बैंक शाखा या NSDL से संपर्क करें. प्रोसेसिंग के बाद रिफंड को बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने में 15 से 30 दिन लग सकते हैं.

नॉन-ऑडिट मामलों के लिए ITR प्रक्रिया

गैर ऑडिट मामलों के टैक्सपेयर आमतौर पर अपने वेतन बैंक ब्याज या अन्य साधारण इनकम के आधार पर ITR दाखिल करते हैं. ITR दाखिल करने के बाद सरकार इसे वेरिफिकेशन और प्रोसेस करती है. सही जानकारी और डॉक्यूमेंट देने से रिफंड प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकती है.

समय पर रिफंड के लिए सावधानी

टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंक जानकारी और TDS डिटेल सही दर्ज करें और नियमित रूप से e Filing पोर्टल पर अपने रिफंड स्टेटस की जांच करें. इससे रिफंड में अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है.