
ITR-U फाइल करने की अंतिम तारीख, 31 मार्च 2025 से पहले भरें; वरना लगेगा 50% अतिरिक्त टैक्स
आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दी है कि वे 31 मार्च 2025 से पहले अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल कर दें. समय पर रिटर्न भरने से अतिरिक्त टैक्स और जुर्माने से बचा जा सकता है. यदि कोई करदाता पहले दाखिल किए गए रिटर्न में किसी अघोषित आय को जोड़ना चाहता है या कोई गलती सुधारना चाहता है, तो ITR-U एक अच्छा विकल्प है.
आईटीआर-यू भरने में देरी करने पर करदाताओं को 50% अतिरिक्त कर देना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. यह विकल्प उन लोगों के लिए मददगार है जिन्होंने गलती से अपनी संपूर्ण आय का खुलासा नहीं किया या फिर कोई कर बचत से संबंधित जानकारी गलत भर दी थी.
आयकर विभाग के अनुसार, यह योजना स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है. करदाता बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं. 31 मार्च 2025 के बाद ITR-U दाखिल करने का विकल्प नहीं रहेगा, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द इसे फाइल करें. समय पर रिटर्न दाखिल करने से आयकर विभाग की जांच से भी बचा जा सकता है.
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