
नए बिल में पेंशनर्स के लिए राहत, टैक्स में मिलेगा फायदा
लोकसभा में पास हुए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत अब किसी भी सरकारी मंजूरी प्राप्त पेंशन फंड से मिलने वाली पूरी लम्प सम (कम्यूटेड) पेंशन पर टैक्स नहीं लगेगा_ पहले यह छूट सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी, लेकिन अब निजी क्षेत्र के उन कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा जिन्होंने खुद किसी मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में निवेश किया है_ कम्यूटेड पेंशन का मतलब है मासिक पेंशन की जगह एकमुश्त राशि लेना_ उदाहरण के लिए, अगर कोई पेंशनर अगले 10 साल की पेंशन एक साथ लेना चाहे, तो उसे कम्यूटेड पेंशन कहते हैं_यह बदलाव पेंशनरों के लिए वित्तीय राहत का नया दरवाजा खोलता है, क्योंकि अब वे अपनी पेंशन को अपनी मर्जी से प्लान कर सकेंगे बिना टैक्स के बोझ से दबे_ क्या यह कदम निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में भी पेंशन फंड में निवेश का उत्साह बढ़ाएगा, यह देखना रोमांचक होगा!
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