वंदे भारत स्लीपर में टिकट कराया कैंसिल तो कट जाएगी जेब! राजधानी ट्रेन लगने लगेगी सस्ती; जान लें नियम

वंदे भारत स्लीपर, राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों में टिकट कैंसिलेशन के नियम अलग-अलग हैं. वंदे भारत स्लीपर में आखिरी समय पर कैंसिलेशन पर रिफंड नहीं मिलता. राजधानी और सुपरफास्ट में समय के हिसाब से फ्लैट चार्ज या प्रतिशत में कटौती होती है. ऐसे में यात्रियों को नुकसान से बचने के लिए कैंसिलेशन टाइमिंग समझना जरूरी है.

टिकट कैंसिलेशन का क्या है नियम Image Credit: canva_

Railway Ticket Cancellation Rules 2026: वदें भारत स्लिपर में कैंसिल कराया टिकट तो कट जाएगी जेब, राजधानी ट्रेन लगने लगेगी सस्ती, जान लें नियम भारतीय रेलवे में सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए टिकट कैंसिलेशन के नियम जानना उतना ही जरूरी है, जितना टिकट बुक करना. खासकर अब, जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही इसके कैंसिलेशन नियम राजधानी और सुपरफास्ट ट्रेनों से काफी अलग और सख्त हो गए हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट कैंसिल होने पर एसी और स्लीपर क्लास में कितने पैसे कटते हैं. आइए जानते हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में टिकट कैंसिलेशन का नियम

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को प्रीमियम कैटेगरी में रखा गया है और इसके लिए 2026 से अलग और सख्त नियम लागू किए गए हैं. जिसके तहत् अगर कन्फर्म टिकट ट्रेन के तय डिपार्चर टाइम से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर टिकट 72 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का 25 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज कटता है. वहीं, 72 घंटे से लेकर 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी तक की कटौती होती है. इस ट्रेन में RAC और वेटिंग लिस्ट की सुविधा नहीं है और सभी बर्थ 100 फीसदी कन्फर्म होती हैं. इसी वजह से आखिरी समय पर कैंसिलेशन पर रेलवे कोई राहत नहीं देता.

टिकट कैंसिल करने का समयकितना चार्ज कटेगारिफंड मिलेगा या नहीं
72 घंटे से ज्यादा पहलेकुल किराए का 25 फीसदीहां, कटौती के बाद
72 घंटे से 8 घंटे के बीचकुल किराए का 50 फीसदीहां, आधा पैसा
8 घंटे से कम समय पहले100 फीसदी कटौतीनहीं, कोई रिफंड नहीं
RAC / वेटिंग टिकटसुविधा उपलब्ध नहींलागू नहीं

राजधानी एक्सप्रेस में टिकट कैंसिलेशन का नियम

राजधानी एक्सप्रेस में टिकट कैंसिलेशन के नियम सामान्य मेल और सुपरफास्ट ट्रेनों जैसे ही हैं. अगर कन्फर्म ई-टिकट 48 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है, तो क्लास के हिसाब से तय फ्लैट चार्ज काटा जाता है. एसी फर्स्ट क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये कटते हैं. एसी सेकेंड टियर और फर्स्ट क्लास में 200 रुपये का चार्ज लगता है. एसी थर्ड टियर, एसी चेयर कार और एसी 3 इकॉनमी में 180 रुपये काटे जाते हैं. अगर टिकट 48 घंटे से 12 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो कुल किराए का 25 फीसदी चार्ज लगता है, जो न्यूनतम फ्लैट चार्ज से कम नहीं हो सकता.

साथ ही 12 घंटे से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50 फीसदी किराया कटता है. इसके अलावा ये भी ध्यान दें कि ट्रेन छूटने से 4 घंटे से कम समय पहले या चार्ट बनने के बाद कन्फर्म ई-टिकट पर कोई रिफंड नहीं मिलता जिसके लिए ऑनलाइन TDR फाइल करनी होती है.

क्लासराजधानी एक्सप्रेससुपरफास्ट एक्सप्रेस
AC First / Executive240 रुपये240 रुपये
AC Second Tier200 रुपये200 रुपये
AC Third Tier / Chair Car / 3 Economy180 रुपये180 रुपये
Sleeper Classलागू नहीं120 रुपये
टिकट कैंसिल करने का समयकितना किराया कटेगा
48 से 12 घंटे के बीचकुल किराए का 25 फीसदी
12 से 4 घंटे के बीचकुल किराए का 50 फीसदी
4 घंटे से कम या चार्ट बनने के बादकोई रिफंड नहीं

सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट कैंसिलेशन का नियम

सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों में भी कैंसिलेशन के नियम राजधानी एक्सप्रेस जैसे ही लागू होते हैं. इसके तहत अगर टिकट 48 घंटे से ज्यादा पहले कैंसिल किया जाता है, तो क्लास के अनुसार न्यूनतम फ्लैट चार्ज काटा जाता है. एसी फर्स्ट या एग्जीक्यूटिव क्लास में 240 रुपये कटते हैं. एसी सेकेंड टियर में 200 रुपये का चार्ज लगता है. एसी थर्ड टियर और एसी चेयर कार में 180 रुपये काटे जाते हैं. स्लीपर क्लास में 120 रुपये का कैंसिलेशन चार्ज लगता है. 48 से 12 घंटे के बीच टिकट रद्द करने पर 25 फीसदी किराया कटता है. 12 से 4 घंटे पहले कैंसिलेशन करने पर 50 फीसदी चार्ज देना होता है. चार्ट बनने के बाद या ट्रेन छूटने से 4 घंटे के अंदर कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता और TDR फाइल करना जरूरी होता है.

RAC, वेटिंग लिस्ट और खास मामलों के नियम

RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट अगर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो तय समय के भीतर कैंसिल करने पर क्लर्केज चार्ज काटकर रिफंड मिलता है. एक बात का ध्यान रखना चाहिए है कि काउंटर से खरीदे गए टिकट PRS काउंटर पर ही कैंसिल होते हैं. ई-टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट या ऐप से ही कैंसिल किए जाते हैं. अगर ट्रेन रेलवे की ओर से कैंसिल कर दी जाती है, तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिलता है.

हालांकि तत्काल कन्फर्म टिकट पर आमतौर पर रिफंड नहीं मिलती है.

इसे भी पढ़ें- लग्जरी घड़ियां इतनी महंगी क्यों होती है, कैसे तय होती है 1,2 और 13 करोड़ की कीमत, जाने क्या होता है इसका यूज