31 दिसंबर की डेडलाइन से पहले ITR सुधार लें, Revised या Updated Return से कैसे करें सुधार;जान लें कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर
इनकम टैक्स रिटर्न में गलती होने पर टैक्सपेयर्स के पास Revised ITR और Updated ITR का विकल्प होता है. Revised ITR उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले रिटर्न फाइल किया है और उसमें सुधार करना चाहते हैं. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. Updated ITR उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है.
Revised And Updated Return: इनकम टैक्स रिटर्न भरने में गलती होना आम बात है, लेकिन सरकार टैक्सपेयर्स को इसे सुधारने का मौका भी देती है. आयकर विभाग Revised ITR और Updated ITR दोनों का विकल्प देता है. Revised ITR की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. वहीं Updated ITR ज्यादा समय के लिए फाइल की जा सकती है. दोनों रिटर्न के नियम और उद्देश्य अलग अलग हैं. टैक्सपेयर्स के लिए इनके फर्क को समझना जरूरी है.
Revised ITR क्या है
Revised ITR उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने पहले ही अपना ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर दिया है. अगर फाइलिंग में इनकम गलत भर गई हो या कोई डिडक्शन छूट गया हो तो इसे सुधारा जा सकता है. Revised ITR उसी असेसमेंट ईयर के लिए भरा जाता है. इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. असेसमेंट पूरा होने से पहले तक भी इसे फाइल किया जा सकता है.
Updated ITR किसके लिए है
Updated ITR उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने ओरिजिनल और बिलेटेड दोनों रिटर्न नहीं भरे. यह विकल्प ज्यादा समय देता है. वित्त वर्ष 2024 25 के लिए Updated ITR 31 मार्च 2030 तक फाइल किया जा सकता है. इसका मकसद स्वेच्छा से टैक्स कंप्लायंस को बढ़ावा देना है. Updated ITR तभी फाइल किया जा सकता है जब अतिरिक्त टैक्स देनदारी हो.
Updated और Revised ITR में मुख्य अंतर
Revised ITR तभी फाइल हो सकता है जब ओरिजिनल रिटर्न भरा गया हो. Updated ITR बिना ओरिजिनल रिटर्न के भी भरा जा सकता है. Revised ITR में टैक्स देनदारी बढ़े या घटे दोनों स्थिति में सुधार संभव है. Updated ITR में केवल अतिरिक्त टैक्स देना जरूरी होता है. Updated ITR पर 25 से 50 फीसदी तक पेनल्टी लग सकती है.
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टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सलाह
अगर आपने समय पर रिटर्न भरा है और गलती हुई है तो Revised ITR सबसे बेहतर विकल्प है. अगर आपने अब तक कोई रिटर्न नहीं भरा है तो Updated ITR का रास्ता खुला है. लेकिन इसमें अतिरिक्त टैक्स और पेनल्टी का बोझ पड़ सकता है. इसलिए आखिरी तारीख से पहले सही विकल्प चुनना समझदारी है. इससे नोटिस और परेशानी से बचा जा सकता है.