बिल्‍डर कर रहा परेशान तो रेरा में करें शिकायत, जानें क्‍या है इसका तरीका

आपको पता है कि आप बिल्डर की शिकायत रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कर सकते हैं. जहां आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है.

क्या आपको पता है कि आप बिल्डर की शिकायत रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कर सकते हैं. Image Credit: freepik

अक्सर ऐसा होता है कि बिल्डर आपको घर बेचते समय बड़े-बड़े वादे तो करता है, लेकिन जब आपको उस घर का पज़ेशन मिलता है तो उसकी हालत देखकर निराशा हाथ लगती है. आप सोचने लगते हैं कि अब बिल्डर के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिल्डर की शिकायत रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में कर सकते हैं. जहां आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है.

क्या है RERA

दरअसल, 2008-09 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में उछाल आया था. इसके बाद घर खरीदने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी, लेकिन उतनी ही तेजी से घर खरीदारों की शिकायतें भी बढ़ने लगीं. इसे ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) को भारत में 2016 में लागू किया गया. इसका उद्देश्य संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना और एक केंद्रीय और मानकीकृत कानून के तहत खरीदार और विक्रेता की अनुचित गतिविधियों को नियंत्रित करना है.

कैसे करें रेरा में शिकायत

राज्य सरकारों ने रेरा की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की हुई है. इससे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है. कोई भी घर खरीदार फॉर्म भरकर और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करके वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है. आइए, जानते हैं कि रेरा में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया क्‍या है.

शिकायत रजिस्ट्रेशन

शिकायत दर्ज करने के लिए आपको राज्य रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. पोर्टल पर ‘कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन’ के पेज को खोजें. कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. आपको शिकायत फॉर्म पर ले जाया जाएगा जहां आपको शिकायत का विवरण भरना होगा. शिकायत करते समय घर के खरीदारों से नाम, पता, संपर्क विवरण और प्रोजेक्ट विवरण को मिलाकर अपने व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए कहा जाएगा. शिकायत करने वालों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अटैच करना होता है.

फीस का भुगतान

एक बार फॉर्म पूरा भर लेने के बाद, शिकायत दर्ज करने के लिए आपको RERA में नाम मात्र का शुल्क देना पड़ता है. यह हर राज्य में अलग-अलग है. आमतौर पर रेरा में शिकायत के लिए एक से ढाई हजार रुपये की फीस देनी होती है.