गूगल ने प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ एंड्रॉयड टीवी का मामला सुलझाया, सेटलमेंट के रूप में दिए 20.24 करोड़

Google Android TV Case: आरोप था कि गूगल ने ओईएम पर प्रतिबंधित समझौतों को लागू करके अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया. जून 2021 में CCI ने इस मामले की डिटेल जांच का आदेश दिया था. गूगल के खिलाफ अभी दो अन्य मामलों की जांच चल रही है.

गूगल और एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के बीच सेटलमेंट. Image Credit: Getty image

Google Android TV Case: टेक सेक्टर की दिग्गज कंपनी गूगल ने सोमवार को प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के साथ एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी मार्केट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक व्यवहार से संबंधित करीब चार साल पुराने मामले का निपटारा कर लिया है. टेक कंपनी ने विक्रेताओं के साथ अपने समझौते को संशोधित करने पर सहमति जताई.यह पहला मामला है जिसे संशोधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत सुलझाया गया है, जिसमें सेटलमेंट और प्रतिबद्धता प्रावधान 2023 में पेश किए गए थे. करीब चार साल पुराने मामले में गूगल ने विक्रेताओं के साथ संशोधित समझौते सहित सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी चिंताओं को दूर करेगा और 20.24 करोड़ रुपये की सेटलमेंट राशि का भुगतान भी किया.

सोमवार को निपटान आदेश ऐसे समय में आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने अपनी चार दिवसीय भारत यात्रा शुरू की. साथ ही, भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित भारी टैरिफ पर 90 दिनों की रोक के भीतर अमेरिका के साथ समझौता करने की उम्मीद कर रहा है.

नए एग्रीमेंट में क्या तय हुआ?

आयोग ने सेटलमेंट प्रस्ताव पर विचार किया और पाया कि ‘न्यू इंडिया एग्रीमेंट’ के तहत, गूगल भारत में एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी के लिए प्ले स्टोर और प्ले सर्विसेज के लिए एक स्टैंडअलोन लाइसेंस प्रदान करेगा, जिससे इन सेवाओं को बंडल करने या डिफॉल्ट प्लेसमेंट शर्तें लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी.

इसके अतिरिक्त, भारत में भेजे जाने वाले उन उपकरणों के लिए वैध एंड्रॉयड कम्पैटिबिलिटी कमिटमेंट (ACC) की आवश्यकता को समाप्त करके ओईएम अब टेलीविजन ऐप वितरण समझौते का उल्लंघन किए बिना इन कम्पैटिबिलिटी एंड्रॉयड डिवाइस बेच और डेवलप कर सकते हैं.

दो अन्य मामले की चल रही जांच

इसके अलावा, सेटलमेंट के हिस्से के रूप में गूगल ने निपटान राशि के रूप में 20.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया है. इससे पहले भी गूगल CCI की जांच के दायरे में आया था, जहां बाद में एंड्रॉयड ओएस और प्ले स्टोर बिलिंग मामलों के संबंध में आदेश पारित किए गए थे. गूगल के खिलाफ दो और मामले की जांच की जा रही है. पहला डिजिटल न्यूज पब्लिशर/एडटेक से संबंधित और दूसरा कथित अत्यधिक प्ले स्टोर बिलिंग से संबंधित है.

जांच में सामने आई थी ये बात

जून 2021 में CCI ने इस मामले की डिटेल जांच का आदेश दिया था. नियामक इन्वेस्टिगेशन ब्रॉन्च महानिदेशक (DG) द्वारा की गई जांच ने निष्कर्ष निकाला कि Android Smart TV OS का ‘भारत में लाइसेंस योग्य स्मार्ट TV डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम’ के बाजार में एक प्रमुख स्थान है और Google Play Store ‘भारत में Android Smart TV OS के लिए ऐप स्टोर के बाजार’ में एक प्रमुख स्थान पर है.

क्या था गूगल पर आरोप

यह आरोप लगाया गया था कि गूगल ने ओईएम पर प्रतिबंधित समझौतों को लागू करके अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, जिसमें एंड्रॉइड टीवी ओएस के साथ प्ले स्टोर को अनिवार्य रूप से बंडल करना और अपने एंटी-फ्रैगमेंटेशन समझौतों के जरिए प्रतिद्वंद्वी फोर्क्ड एंड्रॉइड एडिशन के उपयोग या क्रिएशन को रोकना शामिल है.

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