हेलमेट न लगाने पर आपके राज्य में कितने कटता है चालान? यहां करें चेक
हेलमेट नहीं लगाने पर किस राज्य में कितने रूपये के चालान का प्रावधान है.
सड़क पर बाइक या कार चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है. अलग-अलग तरह के कानून तोड़ने की सजा भी अलग-अलग निर्धारित है. किसी कानून के तहत सिर्फ फाइन लेने का प्रावधान है तो कुछ कानून का पालन नहीं करने पर लाइसेंस की जब्ती से लेकर गाड़ी को जब्त करने तक का नियम भी है. हम तो सभी चालक को यही सलाह देंगे की पूरी सुरक्षा और कानून का पालन करते हुए ही अपने वाहन को चलाए. इसके बावजूद अगर आपकी गाड़ी का चालान कट जाता है तो उसके भुगतान करने का तरीका भी आपको बता देते हैं. उससे पहले एक नजर इसपर डाल लेते हैं कि हेलमेट नहीं लगाने की स्थिति में किस राज्य में कितना फाइन है और दोपहिया चालकों को किस तरह के हेलमेट लगाने की अनुमति है.
क्या कहता है कानून?
2019 तक, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हेलमेट नहीं लगाने की स्थिति में चालक पर 100 रुपये का चलान लगता था. फाइन की राशि कम होने के कारण लोग काफी लापरवाह हो गए थे. एक समय के बाद लोग जानबूझकर हेलमेट लगाने से बचने लगे. बढ़ती लापरवाही और एक्सिडेंट के मामलों को देखते हुए 2019 में सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन कर फाइन की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया. इसी के साथ हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए जिनके अनुसार हेलमेट में चिपके फोम अच्छे क्वालिटी के होने चाहिए. हेलमेट की मोटाई 20-25 मिमी की होनी चाहिए साथ ही उसका आईएसआई सर्टिफाइड होना भी अनिवार्य है. इसके अलावा हेलमेट का भार 1.2 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
राज्यों के अनुसार फाइन की राशि
देश के अलग-अलग राज्य में हेलमेट नहीं लगाने की स्थिति में फाइल की राशि में भिन्नता देखी जा सकती है. उदाहरण के लिए दिल्ली में अगर दोपहिया बाइक या स्कूटी चालक बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो उसपर 1000 रुपये की फाइन या 3 महीने के लिए लाइसेंस की जब्ती या दोनों ही एक्शन लिए जा सकते हैं. वैसा ही नियम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी लागू होता है.
चालान कटने पर भुगतान कैसे करें?
अगर चालक बगैर हेलमेट गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे कानून के अनुसार निर्धारित फाइन का भुगतान करना होगा. भुगतान दो तरीकों से किया जा सकता है. ऑफलाइन और ऑनलाइन. ऑनलाइन तरीक सुविधाजनक हो सकता है. अब सवाल कि ऑनलाइन भुगतान कैसे करें.
- परिवहन ई-चलान (Parivahan e-challan) की वेबसाइट पर जाएं
- नीचे स्क्रॉल करने पर चलान या वायलेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें
- उसके बाद नया पेज खुलेगा जिसपर चलान नंबर, गाड़ी नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक नंबर को डालने का विकल्प मिलेगा.
- डिलेट डालने के बाद कैप्चा कोड डालना होगा.
- आखिरी में स्क्रीन पर आए सभी डिटेल को क्रॉस-चेक कर पेमेंट मेथड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग) का चुनाव करें.
- पेमेंट करने के बाद चालक के फोन पर रिसीट के साथ एक नोटिफिकेशन आएगा जिसे डाउनलोड कर रखा जा सकता है.