हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री, ज्वैलरी लाना भी हुआ आसान
केंद्र सरकार ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए बैगेज नियम 2026 लागू किए हैं. नए नियमों के तहत विदेश से भारत लौटने वाले यात्री अब 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी फ्री ला सकेंगे. विदेशी पर्यटकों के लिए यह लिमिट बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है.
Baggage Rules 2026: बजट में केंद्र सरकार ने यात्रियों के लिए बैगेज नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए बैगेज नियम 2026 के तहत अब यात्री पहले से ज्यादा कीमत के सामान बिना किसी कस्टम ड्यूटी के ला सकेंगे. इसके साथ ही ज्वैलरी को लेकर भी साफ नियम तय किए गए हैं. यह नए नियम 2 फरवरी से पूरे देश में लागू होंगे. सरकार का दावा है कि इससे यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा.
अब कितना सामान ला सकते हैं ड्यूटी फ्री
नए नियमों के मुताबिक भारत लौटने वाले निवासी या भारतीय मूल के पर्यटक अब 75 हजार रुपये तक का सामान बिना टैक्स के ला सकते हैं. पहले यह लिमिट 50 हजार रुपये थी. यह छूट उन यात्रियों को मिलेगी जो हवाई मार्ग से भारत आ रहे हैं. शर्त यह है कि सामान यात्री के पास हो या उसके साथ लाए गए रियल बैगेज का हिस्सा हो.
विदेशी यात्रियों के लिए भी राहत
अगर कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आ रहा है तो उसे भी अब ज्यादा छूट मिलेगी. सरकार ने विदेशी पर्यटकों के लिए ड्यूटी फ्री लिमिट 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी है. इससे भारत आने वाले पर्यटकों को शॉपिंग में आसानी होगी और कस्टम पर अतिरिक्त पेमेंट से राहत मिलेगी.
ज्वैलरी लाने वालों के लिए क्या बदला
विदेश से ज्वैलरी लाने वालों के लिए यह नियम खास हैं. नए बैगेज नियमों में ज्वैलरी को लेकर स्पष्ट लिमिट तय कर दी गई है. जो यात्री एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं वे तय मात्रा तक ज्वैलरी बिना टैक्स के ला सकते हैं. इससे खास तौर पर परिवार के लिए गहने लाने वालों को राहत मिलेगी.
महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग लिमिट
नियमों के अनुसार महिला यात्रियों को 40 ग्राम तक (1 लाख रुपये) की ज्वैलरी ड्यूटी फ्री लाने की अनुमति होगी. वहीं पुरुष या अन्य यात्रियों के लिए यह लिमिट 20 ग्राम (50000 रुपये) तय की गई है. यह ज्वैलरी यात्री के रियल बैगेज में होनी चाहिए और पर्सनल यूज की मानी जाएगी.
किस तरह की ज्वैलरी होगी शामिल
नियमों में साफ किया गया है कि ज्वैलरी में सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कीमती मेटल्स से बने ज्वैलरी शामिल होंगे. ये गहने जड़े हुए हों या बिना जड़े हुए हों दोनों ही स्थिति में मान्य होंगे. आमतौर पर पहने जाने वाले ज्वैलरी ही इस कैटेरगी में गिने जाएंगे.
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