देश में लागू हुआ नया श्रम कानून, न्यूनतम वेतन, ग्रेच्युटी और हेल्थ बेनिफिट पर मिलेंगे ये फायदे, जानें डिटेल

Four Labour Codes: सरकार ने कहा कि नया फ्रेमवर्क दशकों पुराने, बिखरे हुए लेबर नियमों को आसान बनाता है, वर्कर वेलफेयर को बढ़ाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मजबूत करता है और भारत के लेबर इकोसिस्टम को दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों के साथ जोड़ता है. वर्षों की सलाह और तैयारी के बाद इसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा.

देश में लागू हुए नए लेबर कोड. Image Credit: Getty image

Four Labour Codes: भारत के लेबर गवर्नेंस को मॉडर्न बनाने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए, सरकार ने शुक्रवार को चार लेबर कोड लागू किए. मजदूरी पर कोड (2019), इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड (2020), सोशल सिक्योरिटी पर कोड (2020), और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस (OSHWC) कोड (2020). इनसे 29 मौजूदा सेंट्रल लेबर कानूनों को खत्म किया गया. इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए, सरकार ने कहा कि नया फ्रेमवर्क दशकों पुराने, बिखरे हुए लेबर नियमों को आसान बनाता है, वर्कर वेलफेयर को बढ़ाता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को मजबूत करता है और भारत के लेबर इकोसिस्टम को दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों के साथ जोड़ता है. वर्षों की सलाह और तैयारी के बाद इसे 21 नवंबर 2025 से लागू किया जाएगा.

भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स के लिए एक मॉडर्न फ्रेमवर्क

सरकार ने कहा कि इन कोड्स का मकसद एक सुरक्षित, भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स और मजबूत इंडस्ट्रीज बनाना है, और इस बात पर जोर दिया कि यह बदलाव रोजगार पैदा करने में मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत के तहत लेबर सुधारों को आगे बढ़ाएगा.

लेबर का माहौल कैसे बदलता है

लागू होने से पहले और बाद में लेबर इकोसिस्टम की तुलना से पता चलता है कि रोजगार, वेतन, सुरक्षा और कम्प्लायंस में बड़े सुधार हुए हैं.

  • सभी वर्कर्स के लिए जरूरी अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रांसपेरेंसी और फॉर्मलाइज़ेशन को मजबूत करना.
  • यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज, जिसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर शामिल हैं, PF, ESIC, इंश्योरेंस और दूसरे बेनिफिट्स के साथ.
  • सभी वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार, जो पहले के लिमिटेड, शेड्यूल्ड-इंडस्ट्री फ्रेमवर्क की जगह लेगा.
  • 40 साल से अधिक उम्र के वर्कर्स के लिए सालाना फ़्री हेल्थ चेक-अप, जिससे बचाव के लिए हेल्थकेयर को बढ़ावा मिलेगा.
  • वेतन का समय पर पेमेंट जरूरी होगा, जिससे अपनी मर्जी से या देर से वेतन देने के तरीकों को खत्म किया जा सकेगा.
  • महिलाओं को सुरक्षा उपायों और सहमति के साथ माइनिंग और खतरनाक इंडस्ट्रीज समेत सभी सेक्टर्स में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत है.
  • पूरे भारत में ESIC कवरेज, जिसमें छोटी और खतरनाक जगहें शामिल हैं.
  • सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और रिटर्न, जिससे कम्प्लायंस का बोझ तेजी से कम होगा.

सेक्टर अनुसार सुधार

फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी: परमानेंट स्टाफ को मिलने वाले सभी फायदों का हक, जिसमें एक साल बाद ग्रेच्युटी भी शामिल है.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर: पहली बार कानूनी पहचान, एग्रीगेटर अपने वेलफेयर फंड में टर्नओवर का 1–2 फीसदी हिस्सा देंगे.

कॉन्ट्रैक्ट वर्कर: गारंटीड सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट, सालाना मेडिकल चेकअप और सही बर्ताव.

महिला वर्कर: बराबर वेतन, भेदभाव न होना, परिवार की परिभाषा बढ़ाना, सुरक्षा नियमों के साथ नाइट-शिफ्ट के मौके.

युवा वर्कर: शोषण रोकने के लिए ज़रूरी मिनिमम वेतन, अपॉइंटमेंट लेटर और छुट्टी के दौरान वेतन.

MSME वर्कर: सोशल सिक्योरिटी कवरेज, मिनिमम वेतन, काम करने के सुरक्षित हालात और काम के घंटों के साफ नियम.

बीड़ी, प्लांटेशन, टेक्सटाइल और डॉक वर्कर: बढ़ी हुई सुरक्षा जरूरतें, अधिक वेतन, मेडिकल केयर, रेगुलेटेड घंटे और जरूरी ओवरटाइम पेमेंट.

ऑडियो-विज़ुअल और डिजिटल मीडिया वर्कर: तय नौकरी की शर्तें, समय पर वेतन और ओवरटाइम सुरक्षा.

माइन और खतरनाक इंडस्ट्री के वर्कर: नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड, सालाना चेक-अप, जरूरी सेफ्टी कमिटी और महिलाओं के लिए सुरक्षा.

IT और ITES: हर महीने की 7 तारीख तक जरूरी सैलरी मिलना, शिकायत का समाधान, बराबर वेतन और महिलाओं के लिए नाइट-शिफ्ट के मौके.

एक्सपोर्ट सेक्टर के वर्कर: ग्रेच्युटी, PF, महिलाओं के लिए सुरक्षित नाइट-शिफ्ट और समय पर सैलरी की सुरक्षा.

अतिरिक्त सुधार
सेक्टर-स्पेसिफिक उपायों के अलावा, कोड कई सिस्टमिक सुधार करते हैं.

  • नेशनल फ्लोर वेज यह पक्का करता है कि कोई भी वर्कर मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड से नीचे न जाए.
  • जेंडर-न्यूट्रल एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों के लिए प्रोटेक्शन शामिल है.
  • इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर सिस्टम, जो सजा लागू करने पर गाइडेंस पर फोकस करता है.
  • दो मेंबर वाले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जरिए झगड़ों का तेजी से हल.
  • इंडस्ट्री में सेफ्टी के नियमों को स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक नेशनल OSH बोर्ड.
  • 500+ वर्कर वाली जगहों पर जरूरी सेफ्टी कमेटियां.
  • फैक्ट्री में लागू होने की ज्यादा लिमिट, छोटे बिजनेस के लिए रेगुलेटरी लोड कम करना.

सरकार ने भारत के बढ़ते सोशल-सिक्योरिटी फुटप्रिंट पर जोर दिया. 2015 में वर्कफोर्स का 19 फीसदी से बढ़कर 2025 में 64 फीसदी से ज्यादा हो जाएगा. कोड्स अब इस दायरे को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें राज्यों और सेक्टर्स में बेनिफिट्स की पोर्टेबिलिटी शामिल है, जो गिग वर्कर्स, माइग्रेंट्स और इनफॉर्मल लेबर के लिए जरूरी है.