सोमवार से बदलेगा टैक्स का हिसाब, सिन गुड्स से लग्जरी कार तक ये सामान हो जाएंगे महंगे; देखें पूरी लिस्ट

22 सिंतबर से ज्यादातर सामान 18 फीसदी स्लैब में आएंगे, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स पर अब 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पहले जीएसटी के साथ अलग से सेस (Cess) लिया जाता था. अब सेस हटाकर इसे सीधे जीएसटी में जोड़ दिया गया है. आइए जानते हैं.

इन सामानों पर लगेगा सबसे ज्यादा जीएसटी

GST Reform: देश में GST की संरचना अब और आसान हो गई है. 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब देश में सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे 5 फीसदी और 18 फीसदी. उससे पहले 5%, 12%, 18% और 28% चार स्लैब चलते थे. सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी क्योंकि कई सामान सस्ते होंगे. लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगेगा, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाएगी. आइए जानते हैं.

किन चीजों पर लगेगा सबसे ज्यादा टैक्स?

नई व्यवस्था में ज्यादातर सामान 18 फीसदी स्लैब में आएंगे, लेकिन कुछ खास प्रोडक्ट्स पर अब 40 फीसदी जीएसटी लगेगा. ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिन पर पहले जीएसटी के साथ अलग से सेस (Cess) लिया जाता था. अब सेस हटाकर इसे सीधे जीएसटी में जोड़ दिया गया है. इनमें शामिल हैं.

1. नशे वाले प्रोडक्ट्स (Sin Goods)

  • पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और सिगार.
  • तंबाकू से बने या उसके विकल्प वाले प्रोडक्ट्स.
  • ऑनलाइन जुआ और गेमिंग.
  • अब इन सभी पर 40% टैक्स लगेगा.

2. लग्जरी कारें

  • 1200cc से ज्यादा इंजन वाली और 4 मीटर से लंबी कारें.
  • पहले इन पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था.
  • अब 40% टैक्स लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर ग्राहकों को पहले से लगभग 10 फीसदी कम देना पड़ेगा.

3. 350cc से ऊपर वाली बाइक

  • बड़ी इंजन क्षमता (350cc से ज्यादा) वाली मोटरसाइकिल पर अब सीधा 40 फीसदी टैक्स लगेगा.
  • पहले 28 फीसदी जीएसटी और 3 फीसदी सेस लगता था.

4. कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स

कोका-कोला, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, फैंटा, फ्लेवर्ड वाटर जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे गैर-मादक पेय पदार्थों की कीमतों में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने जीएसटी दर बढ़ाकर 40 फीसदी कर दी है, जो पहले 28 फीसदी थी.

इस टैक्स स्लैब में एरेटेड शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक्स या फ्रूट जूस वाले कार्बोनेटेड पेय आदि भी शामिल है.

18% टैक्स स्लैब में आने वाली महंगी चीजें

सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 से जीएसटी का नया नियम लागू हो जाएगा. अब कई चीजों पर सबसे ज्यादा 18 फीसदी टैक्स लगेगा. इसका मतलब है कि कुछ सामान और सेवाएं पहले से महंगी हो जाएंगी. सरकार ने खासतौर पर लग्जरी, आराम और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजों को इस कैटेगरी में रखा है, ताकि लोग अपने खर्चों के बारे में सोच-समझकर फैसला करें.

ये चीजें होंगी महंगी:

  • रेस्तरां में खाना: खासकर एयर-कंडीशंड और प्रीमियम होटल या रेस्टोरेंट में.
  • घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान: जैसे फ्रिज, वाशिंग मशीन और एसी.
  • ब्यूटी और ग्रूमिंग सेवाएं: सैलून और स्पा में मिलने वाली सेवाएं.
  • प्रीमियम स्मार्टफोन और इंपोर्टेड गैजेट्स.

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