घर-दुकान में लगाना हो मार्बल, टाइल्स या ग्रेनाइट, GST 2.0 के बाद जानें 22 सितंबर से कितना करना होगा खर्च
22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST रेट्स से मार्बल, ट्रैवर्टीन, ग्रेनाइट और दूसरे निर्माण सामग्री पर बड़ी राहत मिलने वाली है. ऐसे में जो लोग घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है. अब कम टैक्स के साथ आपके सपनों का घर और भी किफायती होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कितने रुपये तक का हमें फायदा हो सकता है.

New GST Rates 22 September 2025 : देश में 22 सितंबर 2025 से GST की नई दरें लागू हो रही हैं. यह सुधार आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो नया घर बनाने या अपनी दुकान को सजावट में मार्बल, टाइल्स या ग्रेनाइट लगाने की योजना बना रहे हैं. पहले इन पर 12 फीसदी जीएसटी लगता था, लेकिन अब दर घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. इसका मतलब है कि आपके निर्माण खर्च में सीधी बचत होगी. आइए जानते हैं कैसे.
घर और दुकान बनाने वालों को मिलेगा फायदा
मार्बल और ट्रैवर्टीन बॉक्स, जो फर्श और दीवारों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खूब इस्तेमाल होते हैं, उन पर पहले 12 फीसदी टैक्स लगता था. यह अब घटकर सिर्फ 5 फीसदी हो गया है. इसी तरह ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिन्हें मजबूती और डिजाइन दोनों के लिए पसंद किया जाता है, उन पर भी टैक्स दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. इतना ही नहीं, रेत, चूने की ईंटें और पत्थर की जड़ाई जैसे निर्माण से जुड़ी दूसरी चीजों पर भी यही राहत लागू है.
कितना होगा फर्क?
मान लीजिए आप अपने घर के लिए 1 लाख रुपये ( बिना जीएसटी के ) का मार्बल खरीदते हैं. पहले 12 फीसदी जीएसटी के हिसाब से आपको 12,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, यानी कुल लागत 1,12,000 रुपये होती थी. लेकिन अब वही मार्बल 5 फीसदी टैक्स रेट से आएगा, यानी सिर्फ 5,000 रुपये टैक्स लगेगा. ऐसे में जीएसटी समेत आपकी कुल लागत होगी 1,05,000 रुपये. इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ मार्बल की खरीद पर ही 7,000 रुपये की बचत.
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इसी तरह ग्रेनाइट ब्लॉक्स पर भी अगर आप 2 लाख रुपये का सामान खरीदते हैं, तो पहले 24,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था. अब सिर्फ 10,000 रुपये ही लगेगा. यानी कुल 14,000 रुपये की बचत.
त्योहारों के बाद सही समय
त्योहारी सीजन में लोग अक्सर अपने घर या दुकान को नया रूप देने की सोचते हैं. ऐसे में जीएसटी की दरों में यह कटौती एक तरह से सरकार की ओर से तोहफा है. कम टैक्स का सीधा असर निर्माण की लागत पर पड़ेगा और लोगों को अपने सपनों का घर या दुकान बनाने में राहत मिलेगी.
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